Ambikapur Information : स्थायी लोक अदालत का निर्णय-बीमा कंपनी देगी एक करोड़ की राशि
Ambikapur Information : स्थाई लोक अदालत जनोपयोगी सेवाएं अंबिकापुर की अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता ने सेवा में कमी के एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए आदित्य बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध फैसला सुनाया है। उन्होंने परिवादी अंबिकापुर के दर्रीपारा निवासी सविता कश्यप के पक्ष में आदेश देते हुए बीमा की राशि एक करोड रुपये अदा करने का निर्देश दिया है।
By Asim Sen Gupta
Publish Date: Wed, 14 Feb 2024 11:05 PM (IST)
Up to date Date: Wed, 14 Feb 2024 11:05 PM (IST)

नईदुनिया न्यूज अंबिकापुर। स्थाई लोक अदालत जनोपयोगी सेवाएं अंबिकापुर की अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता ने सेवा में कमी के एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए आदित्य बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध फैसला सुनाया है। उन्होंने परिवादी अंबिकापुर के दर्रीपारा निवासी सविता कश्यप के पक्ष में आदेश देते हुए बीमा की राशि एक करोड रुपये अदा करने का निर्देश दिया है।
अंबिकापुर निवासी गणेश कश्यप ने आदित्य बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एक करोड़ का बीमा कराया था ।बीमा पॉलिसी में नॉमिनी के रूप में उनकी पत्नी सविता कश्यप तथा माता व पिता का भी नाम था। बीमा धारक गणेश कश्यप के पिता की पहले ही मौत हो गई थी जबकि बाद में गणेश कश्यप की भी बीमारी से मौत हो गई थी । प्रविधानों के अनुरूप उनकी पत्नी सविता कश्यप द्वारा बीमा राशि अदा करने सारी प्रक्रिया पूरी की गई थी लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम आवेदन निरस्त कर दिया था कि गणेश कुमार कश्यप ने बीमारी छुपाते हुए बीमा कराया था जबकि परिवादी ने दस्तावेजों के साथ अवगत कराया था कि इंश्योरेंस कंपनी के चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने के बाद ही बीमा हुआ था।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद स्थाई लोक अदालत जनोपयोगी सेवाएं की अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता ने बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि वह एक करोड रुपये बीमा राशि सविता कश्यप को प्रदान करें। इसके लिए परिवाद तिथि 11 अप्रैल 2023 से एक महीने की निर्धारित की गई है इस अवधि में सात प्रतिशत ब्याज देने भी कहा है। यदि एक महीने में बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया तो ब्याज नौ प्रतिशत की दर से देना होगा। इसके अलावा महिला को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये देने का भी आदेश हुआ है।













