Ambikapur Information :आज से नामांकन, गेट नंबर एक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित

Ambikapur Information : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में नाम निर्देशन की प्रक्रिया के बेहतर संपादन के लिए जिला कार्यालय परिसर में अभ्यर्थियों एवं आमजन के प्रवेश हेतु अलग-अलग मार्ग व्यवस्था निर्धारित की गई है। कलेक्टरेट परिसर के मेन गेट से एंट्री रखी गई है।

By Anang Pal Dixit

Publish Date: Fri, 12 Apr 2024 12:06 AM (IST)

Up to date Date: Fri, 12 Apr 2024 12:06 AM (IST)

Ambikapur News :आज से नामांकन, गेट नंबर एक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: सरगुजा लोकसभा चुनाव के लिए 12 अप्रैल को निर्वाचन अधिसूचना के प्रकाशन के बाद नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोस्कर एवं पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में नाम निर्देशन की प्रक्रिया के बेहतर संपादन के लिए जिला कार्यालय परिसर में अभ्यर्थियों एवं आमजन के प्रवेश हेतु अलग-अलग मार्ग व्यवस्था निर्धारित की गई है। कलेक्टरेट परिसर के मेन गेट से एंट्री रखी गई है। गेट नंबर एक घड़ी चौक की ओर से जिला कार्यालय के मुख्य द्वार वाली मार्ग से राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी एवं उनके प्रस्तावक तथा अन्य सदस्यगण प्रवेश करेंगे। वहीं जिला कोर्ट मार्ग से गेट नंबर दो से अधिकारियों-कर्मचारियों की एंट्री रखी गई है। गेट नम्बर दो गांधी स्टेडियम व सिविल कोर्ट की ओर आने-जाने वाले मार्ग की ओर से अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिक प्रवेश करेंगे। मुख्य मार्ग से प्रवेश गेट तक आने में डबल बैरिकेडिंग लगाई गई है।

नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु कलेक्टर कोर्ट रूम को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। निर्वाचन लड़ने वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 25 हजार रूपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12,500 रूपए निर्धारित है। निर्वाचन समय सारणी के अनुसार नाम निर्देशन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 होगी। 20 अप्रैल को स्क्रूटनी की जाएगी तथा 22 अप्रैल तक नाम वापसी की जा सकेगी।

रैली, जुलूस के रूप में परिसर के भीतर प्रवेश प्रतिबंधित

12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक कलेक्टोरेट में नाम निर्देशन की कार्रवाई सम्पन्न होनी है। जिला कार्यालय परिसर एवं उसके 100 मीटर की परिधि में कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र पूर्व में ही घोषित किया जा चुका है। निर्वाचन नामांकन के दौरान जिला कार्यालय एवं उसके 100 मीटर परिधि के भीतर कोई भी व्यक्ति (पुलिस अधिकारी एवं जिन्हें छूट प्रदान की गई हो को छोड़कर) आग्नेय अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, रिवाल्वर, विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश नहीं करेगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि शासकीय कार्य संपादन को दृष्टिगत रखते हुए रैली, जुलूस के शक्ल में जिला कार्यालय परिसर के भीतर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लंघन किए जाने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

शांति व्यवस्था बनाए रखने अधिकारियों की लगी ड्यूटी

नाम निर्देशन की कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अम्बिकापुर के अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी फागेश सिन्हा को सम्पूर्ण प्रभार, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी उमेश्वर सिंह बाज तथा नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी दरिमा अंकिता पटेल को नाम निर्देशन कक्ष एवं उसके आस-पास का क्षेत्र, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अम्बिकापुर कमलेश कुमार मिरी को अभ्यर्थी प्रवेश द्वार गेट नं एक, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अम्बिकापुर निखिल श्रीवास्तव की अधिकारी कर्मचारी प्रवेश द्वार गेट नंबर दो में ड्यूटी लगाई गई है।