MP Excessive Courtroom: खेल के मैदान में विवाह समारोहों की अनुमिति क्यों, मप्र हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
आवासीय क्षेत्र में बच्चों के लिए आरक्षित खेल मैदान में विवाह समारोहों के आयोजनों की अनुमति को चुनौती संबंधी जनहित याचिका पर जवाब-तलब कर लिया है।
By Neeraj Pandey
Publish Date: Thu, 11 Apr 2024 09:20 PM (IST)
Up to date Date: Thu, 11 Apr 2024 09:20 PM (IST)
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HighLights
- खेल के मैदान में विवाह समारोहों की अनुमिति क्यों
- जनहित याचिका पर मप्र हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
- समारोह से होने वाली गंदगी के कारण बच्चे मैदान में खेल नहीं पाते
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने आवासीय क्षेत्र में बच्चों के लिए आरक्षित खेल मैदान में विवाह समारोहों के आयोजनों की अनुमति को चुनौती संबंधी जनहित याचिका पर जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। प्रकरण में राज्य शासन, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त व पुलिस अधीक्षक जबलपुर, एसडीएम व थाना प्रभारी रांझी को नोटिस जारी किए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी दीपक चांदवानी की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि जबलपुर के घमापुर थानांतर्गत झंडा चौक में बच्चों के लिए खेल मैदान आरक्षित है। खेल मैदान आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इस खेल मैदान में शादी व अन्य समारोह का आयोजन किया जाता है।
इस दौरान देर रात तक डीजे बजने से लोगों को परेशानी होती है। इसके अलावा समारोह से होने वाली गंदगी के कारण बच्चे मैदान में खेल नहीं पाते हैं। देर रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। असामाजिक तत्व मैदान में नशा भी करते है। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने के कारण जनहित याचिका दायर की गई है।

