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Publish Date: Thu, 25 Jan 2024 12:08 PM (IST)
Up to date Date: Thu, 25 Jan 2024 12:08 PM (IST)
Bhopal Information:भोपाल। अगर आपकी बिल्डिंग में नॉन वेज रेस्टोरेंट चल रहा है तो बिल्डिंग से परमिशन संबंधित कागजात नगर निगम को बताना होंगे। पहली बार भोपाल में इस तरह की मुहिम शुरू हुई है। बुधवार को निगम की टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में चल रहे नॉन वेज होटल संचालकों को नोटिस थमाकर सात दिन में बिल्डिंग परकमिशन से संबंधित कागजात पेश करने को कहा है। नोटिस में एनजीटी के निर्देश का हवाला दिया गया है। नोटिस जारी होने के बाद होटल संचालकों में हड़कम्प का माहौल है।
दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड ने हाल ही में एयर पॉल्यूशन करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए होटलों के बाहर चल रहीं तंदूर-भट्टी के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी। एनजीटी के आदेश पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सहित नगर निगम ने शहर में मुहिम चलाकर तंदूर-भट्टी के उपयोग को रोकने के लिए जुर्माने लगाए और भट्टियां जप्त कीं। इस कार्रवाई का क्रास चैक करने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नवंबर में दोबारा मुहिम चलाई। जहां दोबारा तंदूर-भट्टी मिले, उन दुकानों को सील करते हुए होटल का लायसेंस निरस्त कर दिया गया। अब इसी मुहिम की अगली कड़ी में निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने होटल संचालकों को नोटिस थमाना शुरू कर दिए हैं।
सिर्फ होटल संचालकों से मांगी जा रही परमिशन
बुधवार को नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा की टीमों ने शहर के होटल संचालकों को नोटिस थमाए। इसमें बिल्डिंग की परमिशन मांगी जा रही है। खासकर नॉन वेज होटलों को यह नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस दे रहे निगम के सब इंजीनियर ने बताया कि एनजीटी के निर्देश पर सिर्फ नॉन वेज होटलों को ही नोटिस दे रहे हैं। सात दिन में परमिशन से संबंधित कागजात पेश करने को कहा जा रहा है। शाहपुरा स्थित अनुज्ञा शाखा भवन में आवक-जावक में यह कागज जमा करने होंगे।
परमिशन नहीं तो क्या होगा?
जिस भवन में नॉन वेज होटलों का संचालन हो रहा है। उनकी परमिशन नहीं मिलने पर आगे क्या कार्रवाई करना है, इसको लेकर निगम के पास कोई जवाब नहीं है। अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर निगम के सब इंजीनियर ने बताया कि हमारा काम सिर्फ परमिशन चैक करना है। परमिशन नहीं मिलने पर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर कोई आदेश नहीं मिला है।
सिर्फ 22 रेस्टोरेंट के लिए मिले हैं निर्देश
बिल्डिंग परमिशन शाखा के चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार ने बताया कि एनजीटी ने अशोका गार्डन 80 फिट रोड के 22 रेस्टोरेंट के लिए निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने सिर्फ इसी इलाके का जिक्र किया था। हमारी टीम ने 17 रेस्टोरेंट चिंहित कर लिए हैं। बाकी 5 रेस्टोरेंट बंद मिले, इनकी जगह अन्य दुकानों का संचालन हो रहा था। इसलिए सिर्फ 17 से परमिशन संबंधित कागजात मांगे गए हैं।