Earnings Tax regulation: आप भी चुनावी चंदा देकर टैक्स छूट ले सकते हैं जाने कैसे

दानकर्ता को आयकर के अंतर्गत इसका लाभ भी मिलता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जीजीबी, इस कटौती की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन शर्तों के साथ।

By Manoj Kumar Tiwari

Publish Date: Fri, 29 Mar 2024 08:22 AM (IST)

Up to date Date: Fri, 29 Mar 2024 08:22 AM (IST)

Income Tax law: आप भी चुनावी चंदा देकर टैक्स छूट ले सकते हैं जाने कैसे
सीए उदय चौरसिया

HighLights

  1. चुनावी बांड से आम आदमी और कंपनियों को भी फायदा
  2. चंदा देकर टैक्स बचाए, लेकिन शर्तों के साथ
  3. आपको चुनाव में भी मिलता है टैक्‍स बचाने का मौका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। इलेक्टोरल बांड एक साधन है, जो निर्दिष्ट व्यक्तियों को राजनीतिक दलों को धन दान करने की अनुमति देता है। ये बांड एक हजार रुपये, 10 हजार रुपये, एक लाख रुपये, 10 लाख रुपये और एक करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग में बेचे जाते हैं। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है, जिससे दानदाताओं की गुमनामी सुनिश्चित रहती है। इलेक्टोरल फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से 2017 में पेश किए गए इलेक्टोरल बांड को औपचारिक रूप से 2018 में लांच किया गया था।

केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल, जिन्होंने पिछले आम या राज्य चुनाव में न्यूनतम एक प्रतिशत वोट हासिल किए थे, ऐसे बांड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र हैं। दानकर्ता को आयकर के अंतर्गत इसका लाभ भी मिलता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जीजीबी, इस कटौती की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन शर्तों के साथ। 1. प्रत्येक कंपनी को ऐसे राजनीतिक योगदान को अधिकृत करने के लिए निदेशक बोर्ड की बैठक में एक बोर्ड प्रस्ताव पारित करना होगा। 2. प्रत्येक कंपनी अपने लाभ-हानि खाते में उस वित्तीय वर्ष के दौरान इस अनुभाग के तहत योगदान की गई कुल राशि का खुलासा करेगी, जिससे खाता संबंधित है। 3. योगदान बैंक पर आहरित अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम का उपयोग करके किया जाएगा। 4. एक कंपनी राजनीतिक दलों को योगदान देने के लिए, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी योजना के अनुसार जारी किए उपकरण के माध्यम से योगदान कर सकती है।

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    वर्ष 2010 में गुरु घासीदास विश्‍वविद्यालय, बिलासपुर से ग्रेजुएशन किया है। तत्पश्चात शिक्षा एवं कार्य को आगे बढ़ते हुए मैं दैनिक प्रजापति, इवनिंग टाइम्स एवं लोकस्वर में पत्रकारिता करियर की शुरुआत की 2012—13 मैंन