दो साल बाद जेल से बाहर आएंगे इमरान खान? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आठ मामलों में दी जमानत


पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को नौ मई की हिंसा से जुड़े मामलों में जमानत मिल गई है. गुरुवार (21 अगस्त, 2025) को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आठ मामलों में जमानत मिलने के बाद इमरान खान की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद खुश हैं.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 9 मई, 2023 को कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों ने इस्लामाबाद में इमरान खान को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ और हिंसा की थी. इमरान खान और उनकी पार्टी के कई नेताओं पर इन दंगों में शामिल होने के आरोप लगे थे और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इमरान खान के वकील सलमान सफदर और पंजाब राज्य की ओर से विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी की दलीलें सुनने के बाद जमानत दे दी. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आफरीदी की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियांगुल औरंगजेब शामिल थे.

इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इमरान खान की जीत करार दिया. उनके अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि इमरान खान को अब सिर्फ एक मामले में जमानत की जरूरत है.

उन्होंने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने नौ मई के मामलों में इमरान खान को जमानत दे दी है, अब उनको जेल से बाहर आने के लिए सिर्फ एक और मामले (अल कादिर मामले) में जमानत की जरूरत है.’ जुल्फिकार बुखारी के अनुसार, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण राहत के बावजूद इमरान खान की रिहाई संभव नहीं है.

इमरान खान ने नौ मई के दंगों से संबंधित मामलों में जमानत के लिए लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन नवंबर 2024 में याचिका खारिज कर दी गई थी. इसके बाद उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन इस साल 24 जून को हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद, इमरान खान ने जमानत याचिका खारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

अप्रैल 2022 में पद से हटाए जाने के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खानके खिलाफ कई अन्य मामले दर्ज किए गए हैं. वह अगस्त 2023 से जेल में हैं और फिलहाल 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में सजा काट रहे हैं.