- उत्पाद सेवन से मृत्यु पर उम्रकैद, 10 लाख का जुर्माना।
Karnataka Gutkha Ban: अक्सर ऐसे लोग जिन्हें गुटखा या पान मसाला जैसी चीजें खाने की आदत होती है, वे हर समय अपने पास इसे खरीदकर जरूर रखते हैं. अगर आपके भी कोई जानने वाला इन चीजों का सेवन करता है तो आपने देखा होगा कि उन्हें कुछ-कुछ समय में गुटखा खाने की आदत होती है.
ऐसे में अगर आप भी तंबाकू या निकोटिन वाले गुटखा और पान मसाला जैसे सामान का सेवन करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. कर्नाटक सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों पर बैन लगा दिया है. अब अगर कोई तंबाकू, गुटखा या पान मसाला बेचता या फिर स्टॉक करता मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कब से लागू होगा नियम?
दरअसल, कर्नाटक सरकार ने ये बैन एक साल के लिए लगाया है और ये फैसला 10 अगस्त 2026 को जारी आदेश के बाद पूरे राज्य में लागू हो गया है. अब इन उत्पादों को बेचने, बनाने और रखने पर पूरी तरह रोक रहेगी. ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि अगर कोई दुकानदार या फिर ग्राहक भी इन उत्पादों के बैन होने के बाद भी इसे बेचता या फिर खरीदता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?
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गुटखा-पान मसाला बेचने पर होगी
- अब अगर कोई गुटखा-पान मसाला बेचता या फिर स्टॉक करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
- उसको 6 महीने की जेल और 1 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
- इसके अलावा अगर इन उत्पाद से किसी की सेहत को गंभीर नुकसान होता है तो जुर्माना 5 लाख रुपये हो सकता है.
- साथ ही अगर बैन किए गए उत्पाद का सेवन करने से किसी की मौत हो जाती है तो 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इतना ही नहीं, बल्कि कम से कम 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
क्या खरीदने वाले पर भी होगी कार्रवाई?
बता दें कि ये नियम खासतौर पर गुटखा-पान मसाला बेचने, रखने, बनाने और सप्लाई करने वालों पर लागू है. अगर कोई अपने इस्तेमाल के लिए खरीदता है तो इस आदेश में सीधे जेल की सजा का नियम नहीं है. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर तंबाकू खाने के बाद थूकता है तो उस पर दूसरे नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
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