ग्वालियर हाई कोर्ट में एक मामला सामने आया है। जिसमें तलाक के छह साल बाद पति पत्नी के साथ रहने के लिए राजी हो गया। राजी इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास भरण पोषण के 20 लाख रुपए पत्नी को देने के लिए नहीं थे। वह केवल पांच लाख देने को तैयार था। कोर्ट के पूछने पर वह पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार हो गया।
By Vikram Singh Tomar
Publish Date: Sat, 05 Oct 2024 01:31:59 PM (IST)
Up to date Date: Sat, 05 Oct 2024 01:31:59 PM (IST)
HighLights
- तलाक के बाद भरण पोषण के लिए हाई कोर्ट ने दिए थे पति को पत्नी को 20 लाख देने के आदेश
- पति ने कोर्ट को बताया कि उसके पास हैं केवल पांच लाख, लेकिन कोर्ट ने नहीं की राशि में कटौती
- 14 साल से अलग अलग रह रहे हैं पति पत्नी, 2018 में हुआ था दोनों के बीच तलाक
नईदुनिया प्रतिनिधि. ग्वालियर। 14 साल से अलग अलग व 6 साल पहले तलाक होने के बाद पति पत्नी साथ रहेंगे। इसकी वजह यह है कि कोर्ट ने पति को भरण पोषण के लिए 20 लाख रुपए देने के निर्देश दिए। लेकिन पति ने उसके पास 20 लाख रुपए नहीं होने की बात कही। इस पर कोर्ट ने पूछा कि पत्नी को साथ रखने को तैयार हो। इस पर पति पत्नी को रखने के लिए तैयार हो गया। अब अगली पेशी पर कोर्ट पति के साथ पत्नी को भेजेगा।
ग्वालियर निवासी युवक का विवाह 16 साल पूर्व इंदौर निवासी युवती के साथ हुआ था। दोनों के वर्तमान में 15 साल की एक बेटी है। विवादों के बाद 2011 से पति और पत्नी अलग रह रहे हैं। पति ने पत्नी से अलग होने के लिए कुटुंब न्यायालय में तलाक का केस लगाया। हालांकि पत्नी रिश्ते को बचाना चाहती थी। इसलिए पत्नी ने तलाक के खिलाफ आपत्ति कोर्ट में लगाई। हालांकि कोर्ट ने पति से बार बार पूछा कि रिश्ते को बचाने की कुछ संभावना है। लेकिन हर बार पति ने इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने तलाक की डिक्री कर दी।
कुटुंब न्यायालय के आदेश के खिलाफ पत्नी हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान देखा कि दोनों के साथ रहने की गुंजाइश नहीं है तो कोर्ट ने पति को 20 लाख रुपए पत्नी को देने के आदेश कर दिए। लेकिन पति ने पत्नी को 20 लाख नहीं दिए। इस पत्नी फिर से हाई कोर्ट में चली गई। कोर्ट की डिवीजन बैंच ने सुनवाई में पति से पूछा पैसे न देने का कारण पूछा। पति ने कहा कि उसके पास सिर्फ पांच लाख रुपए हैं।
इस पर पत्नी के वकील ने कहा कि इतनी राशि तो मैंटेनेंस की देना बाकी है। इसके बाद कोर्ट ने पति से पूछा कि वह पत्नी को रखना चाहता है तो उसने हामी भर दी। साथ ही आनलाइन जुड़ी पत्नी ने भी साथ रहने की सहमति दे दी। इसके बाद कोर्ट ने अगली पेशी पर कोर्ट में देानों को उपिस्थत रहने के निर्देश दिए। कोर्ट से पति पत्नी को साथ साथ भेजा जाएगा।