Electoral Bonds: चुनावी बांड की संख्या का खुलासा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SBI से फिर मांगा जवाब

संविधान पीठ का आदेश नहीं मानने पर कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा है।

By Arvind Dubey

Publish Date: Fri, 15 Mar 2024 11:33 AM (IST)

Up to date Date: Fri, 15 Mar 2024 11:53 AM (IST)

Electoral Bonds: चुनावी बांड की संख्या का खुलासा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SBI से फिर मांगा जवाब

एजेंसी, नई दिल्ली। चुनावी बांड मामले में शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ के फैसले में स्पष्ट किया गया था कि चुनावी बांड के सभी विवरण मतलब खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और मूल्यवर्ग सहित उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन एसबीआई ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने के ईसीआई के अनुरोध को अनुमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एपेक्स अदालत के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटल किया जाए और एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल दस्तावेजों को ईसीआई को वापस दे दिया जाएगा और वह इसे 17 मार्च को या उससे पहले वेबसाइट पर अपलोड कर देगा।

चुनावी बांड मुद्दे पर राजनीति तेज

वहीं, इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। बिहार में राजद सांसद मनोज झा ने कहा, लोग इसे आज देख रहे हैं, हर किसी को इसके बारे में पहले से ही पता था…ईडी छापेमारी करती है और कुछ ही घंटों के बाद चुनावी बांड खरीदे जाते हैं। ये सह – संबंध लोकतंत्र की हत्या कर रहा है।

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    करियर की शुरुआत 2006 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के हिंदी सांध्य दैनिक ‘प्रभात किरण’ से की। इसके बाद न्यूज टुडे और हिंदी डेली पत्रिका (राजस्थान पत्रिका समूह) में सेवाएं दीं। 2014 में naidunia.com से डिजिटल की