EPFO Joint Declaration: PF Account में बदलना चाहते हैं नाम-पता, तो पढ़ें पूरी प्रोसेस
आप परेशान है कि आपका नाम व घर का पता बदल गया है, लेकिन ईपीएफ अकाउंड में वह अपडेट नहीं है। इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, क्यों कि इस आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी देंगे।
By Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 14 Mar 2024 04:33 PM (IST)
Up to date Date: Thu, 14 Mar 2024 04:33 PM (IST)
बिजनेस डेस्क, इंदौर। आप परेशान है कि आपका नाम व घर का पता बदल गया है, लेकिन ईपीएफ अकाउंड में वह अपडेट नहीं है। इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, क्यों कि इस आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी देंगे।
पीएफ अकाउंट में अपडेशन की प्रक्रिया को करने के लिए आपको एक स्व-घोषणा पत्र सबमिट करना होगा। इसमें कंपनी के सिग्नेचर का होना बहुत जरूरी है।
संयुक्त घोषणा पत्र क्या है
आपको अपने पीएफ अकाउंट में जानकारी को बदलने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र देना होगा। एक फॉर्म आपको कर्मचारी भविष्य निधि से मिल जाएगा। इस फॉर्म के जरिए आप अपनी सही जानकारी पीएम अकाउंट में भर सकते हैं।
इस पत्र में आपके और कंपनी के सिग्नेचर का होना जरूरी होता है। उसके बाद इस फॉर्म को अपने रिजनल के पीएफ आयुक्त को दे दें।
पीएफ अकाउंट में क्या अपडेट कर सकते हैं
पीएफ अकाउंट में कई बदलाव किए जा सकते हैं। आपका नाम, लिंग, माता-पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिट स्टेटस, आधार कार्ड नंबर आदि जानकारी बदलवा सकते हैं।
कैसे करें अपडेट
- सबसे पहले ईपीएफओ (epfoindia.gov.in) वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बार सर्विस विकल्प पर जाकर क्लिक करें। फिर कर्मचारी के लिए दिए गए विकल्प को सेलेक्ट कर लें।
- उसके बाद एक नया वेबपेज आपके सामने आ जाएगा। आप सर्विस में जाकर ऑनलाइन सर्विस को चुन सकते हैं।
- आपके इस ऑप्शन को चुनने के बाद स्क्रीन के सामने नया वेबपेज खुज जाएगा।
- उसके बाद अपना यूएएन नंबर और फिर कैप्चा डाल दें।
- उसके बाद मैनेज पर क्लिक करना है।
- उसके बाद ड्रॉप डाउन में जाएं। वहां पर संयुक्त घोषणा का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें।
- यहां फिर आपको अपनी आईडी डालनी होगी।
- अब अपनी जानकारी बदलने के उससे जुड़े डॉक्यूमेंट को यहां अपलोड कर दें। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें।
- उसके तुरंत बाद ही कंपनी के पास एक रिक्वेस्ट आएगी। कंपनी को बस उसको एक्सेप्ट करना है, तो तुरंत ही बदलाव हो जाएगा।


