Paytm Case: पेटीएम को मिली बड़ी राहत, आरबीआई ने बढ़ाई मोहलत, अब इस तारीख तक जारी रहेंगी सेवाएं

Paytm Case: आरबीआई ने शुक्रवार को पेटीएम को 15 दिन की छूट दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 29 फरवरी से लागू नहीं होगी।

By Kushagra Valuskar

Publish Date: Fri, 16 Feb 2024 06:17 PM (IST)

Up to date Date: Fri, 16 Feb 2024 06:17 PM (IST)

Paytm Case: पेटीएम को मिली राहत।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Paytm Case: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने शुक्रवार को पेटीएम को 15 दिन की छूट दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 29 फरवरी से लागू नहीं होगी। अब पेटीएम बैंक पर बैन 15 मार्च के बाद लागू होगा। इसका मतलब है कि वॉलेट, फास्टैग और लेनदेन 15 मार्च तक किया जा सकता है। आरबीआई ने पेटीएम को लेकर FAQ जारी किया है।

31 जनवरी को रिजर्व बैंक ने पेटीएम की बैंकिंग सर्विस को बंद करने का आदेश जारी किया था। यह 29 फरवरी को लागू होना था। अब इस तारीख में संशोधन किया गया है। केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई की गई है। जिसके कारण पेटीएम बैंक खाते में लेनदेन, वॉलेट, फास्टैग और टॉपअप जैसी सर्विस बंद हो जाएगी।

— ANI (@ANI) February 16, 2024

ग्राहकों के लिए बढाया गया समय

आरबीआई ने कहा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाए हैं। ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा समय दिया जा रहा है।

अन्य जमा की अनुमति नहीं होगी

रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी भी जमा या क्रेडिट लेनेदेन और टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 मार्च 2024 के बाद प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग, कैशबैक और रिफंड की सेवाएं बंद हो जाएंगी।

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    माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से मास कम्युनिकेशन स्नातक कुशाग्र वालुस्कर नईदुनिया डिजिटल में सीनियर सब एडिटर के पद पर हैं। कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में माह