अपहरण व रंगदारी मांगने पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा मिली है। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उनके साथी संतोष विक्रम को इस मामले में दोषी माना गया है।
By Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 06 Mar 2024 05:03 PM (IST)
Up to date Date: Wed, 06 Mar 2024 05:03 PM (IST)
डिजिटल डेस्क, इंदौर। अपहरण व रंगदारी मांगने पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा मिली है। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उनके साथी संतोष विक्रम को इस मामले में दोषी माना गया है। मामले की सुनवाई के दौरान वादी और गवाह दोनों ही अपनी बात से मुकर गए थे, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों और पुलिस की जांच के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया।






