सेबी की नई गाइडलाइन, अब म्यूचुअल फंड निवेशक 10 लोगों को बना सकते हैं नॉमिनी!

सेबी की नई गाइडलाइन, अब म्यूचुअल फंड निवेशक 10 लोगों को बना सकते हैं नॉमिनी!


सेबी के नए दिशानिर्देश: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिजर्व बैंक और डीमैट खाते में नामांकन से जुड़े दस्तावेजों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत किसी भी वेस्टर डीमैट या रक्षित फंड फोलियो में अब ज्यादातर 10 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। नया यह नियम 1 मार्च, 2025 से प्रभावी होगा।

सेबी की नई वेबसाइट में इस बात का ज़िक्र

सेबी के इस बदलाव का मकसद क्लेम न की जाने वाली संपत्ति में कमी लाना और निवेशों को बेहतर बनाना सुनिश्चित करना है। कई बारवेस्टर की मृत्यु हो जाने पर या गंभीर बीमारी की स्थिति में या तो निवेश को लेकर परिवार के सदस्य में नोंकझोंक वृद्धि हो जाती है या कोई राशि पर क्लेम ही नहीं होता है। इसके लिए सेबी ने यह कदम उठाया है।

हालाँकि, इसके लिए नॉमिनी का पूरा कार्ट्रिज सर्टिफिकेट जरूरी होगा जैसे कि फोन नंबर, ईमेल, पता, आधार नंबर, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड। कुल समग्र नामिनी की व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े सभी विवरण होंगे। साथ ही नॉमिनी के साथ अपना रिश्ता भी जारी रहेगा. सेबी ने यह भी कहा है कि किवेस्टर के पावर ऑफ अटॉर्नी (एसआईए) को नॉमिनी डिक्लेयर करने का अधिकार नहीं होगा।

इसी के साथ नॉमिनेशन के लिए नए नियम जारी किए गए हैं, फ़्रैंचाइज़ी समर्थक और डीमैट खाते में नामित व्यक्ति या अन्य लोगों के साथ संयुक्त धारक रह सकते हैं या अपने-अपने हिस्से के लिए अलग-अलग फोलियो या एकल खाता बना सकते हैं। इसी के साथ रजिस्टर्ड नॉमिनी को एसेट्स लेटर बनाने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत है।

  • मृत निवेशक के डेथ आश्रम की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी
  • नॉमिनी का केवैसी ठीक से पूरा होना चाहिए
  • क्रेडिटर्स से ड्यून डेमोक्रेट

सेबी ने फ़्रैंचाइज़ी फ़्रांसीसी फ़्रांसीसी फ़्लोरिडा और ख़ारिजी जैसे पोर्टफोलियो के लिए ऑर्डर दिया है कि वे एंनाध्यक्षों को ऑफ़लाइन और निजीकरण दोनों तरह से नामांकित फॉर्म जमा करने का विकल्प दें। इसी के साथ वेस्टर को हर नॉमिनी सबमिशन पर एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, जिससे यह पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा, तीन पुराने तक नामांकित व्यक्तियों और एक्नॉलेजमेंट का रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।

शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों के लिए यह है नियम

सेबी के नए फॉर्म के तहत अगर निवेशक शारीरिक रूप से अक्षम है तो फ्री फंड या ब्रोकर को दिए गए नॉमिनी में से किसी एक को संभालना का विकल्प देना होगा। इतना ही नहीं, शेयरधारक के लिए ऐसे नॉमिनी के लिए अपने खाते/फ़ोलियो में परिसम्पति का हिस्सा और संपूर्ण वैल्यूएशन का चयन भी कर सकते हैं।

इस स्थिति में एसेट एसोसिएट्स कॉर्पोरेशन (एएमसी) के लिए यह जरूरी होगा कि वे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की छुट्टी व्यक्तिगत रूप से ले लें। सबसे जरूरी बात यह है कि निकाले गए फंड को केवल इनवेस्टर के रजिस्टर्ड बैंक में ही जमा किया जा सकता है। इससे पहले दिए गए कॉन्टैक्ट पिक्चर या लिंक्ड अकाउंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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