केंद्रीय बजट 2025: रियल एस्टेट कंपनी का फोकस इन दिनों अफ़ोर्ड एनालम प्लांट की जगह प्रीमियम और लक्जरी स्टॉक हो गया है। ऐसे में चर्च के घर की उम्मीद पाले लोगों के लिए घर का सपना दूर हो गया है। एक तो महंगा घर, उसपर महंगा होमलोन और उसपर टैक्स की मार। ऐसे में घर का सपना देख रहे लोगों की खासियत मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि देश की बड़ी आबादी और सस्ते घर की उपलब्धता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े दिग्गजों ने वित्त मंत्री को सेक्टर लेकर अपनी कंपनी का फेहरिस्त डिजाइन किया है।
नैट फ्रैंक इंडिया के ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रांसपोर्टिंग डायरेक्टर शिशिर बाज़ल ने वित्त मंत्री से बजट में अफोरबिलिटी चैंबर, रेंटल क्रिएटर्स को इन्सिवेटिव ऑफर से टैक्स लेकर के दावे से आकर्षक बनाने का प्रस्ताव रखा है।
अफ़ोर्ड एनालाइज़र को मिल बढ़ावा
50 लाख रुपये कम कीमत वाले अफ़ोर्ड एनाल पेंट के सेल्स की बिक्री 2018 में कुल नेकर सेल्स की 48 प्रतिशत थी जो 2024 में 30 प्रतिशत प्रति हो गई है। जबकि इस अवधि में घर के सेल में झलक देखने को मिला है। 2023 में अफोर्डेबल क्रिस्टल की बिक्री में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है और 2024 में भी बिक्री में गिरावट आई है। इस खंड के घर अगेती रेसिडेंज़ में समूह से लेकर हाई कॉस्ट ऑफ़ लिविंग यानी मेगाबाइट जीवन यापन से प्रभावित हैं। शिशिर बजाल ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज में छूट है, आवास की कुल लोन 25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं और घर की कीमत 35 लाख रुपये से ज्यादा नहीं। लेकिन मेट्रो शहरों में ये सीमा नहीं है। ऐसे में वित्त मंत्री ने मेट्रो शहरों में घर के लिए मकान की कीमत सीमा 50 लाख रुपये करने की मांग की है.
5 लाख रुपए तक होम लोन पर ब्याज पर मील टैक्स छूट
अपने सुझाव में शिशिर बैजल ने होम लोन के सेक्शन 24(बी) के तहत होम लोन की ब्याज दर पर टैक्स रिबेट की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाने के लिए शेयर बाजार को बढ़ावा देने के लिए कहा, जो स्थिर समय है। में 2 लाख रुपए है.
80सी में होम लोन के मूलधन पर अलग से मिला टैक्स छूट
उन्होंने अपनी सलाह में 80सी के तहत सालाना 1.50 लाख रुपये होम लोन के प्रिंसपल रीपमेंट पर अलग से डिलाईट का लाभ देने की मांग की है। 80 के दशक में स्थायी समय में 1.50 लाख रुपये से कम की छूट में शामिल है, बच्चों की फीस से लेकर अन्य टैक्स सेविंग इंस्टिट्यूट और होम लोन प्रिंसपल अमाउंट भी शामिल है।
टैक्स बेनेफिट दिव्यांग को बनाया जाए सरल
इनकम टैक्स एक्ट के नए खंड 54 के तहत स्थायी घर स्टॉक पर होने वाले लॉन्ग टर्मिनल कैपिटल गेन्स का इस्तेमाल संपत्ति के नुकसान या निर्माण के लिए किया जा सकता है। अंडर-कंस्ट्रक्शन घर में निवेश कर छूट प्राप्त करने के लिए पुराने घर के प्रदर्शन की तिथि से तीन साल के लिए अंडर-कंस्ट्रक्शन घर में निवेश कर छूट प्राप्त करना आवश्यक है, इससे पहले लार्ज स्टॉर्म कैपिटल गेन्स का दावा किया जा सकता है।
शिशिर बजल ने कहा, “मिस्टर प्रोजेक्ट्स के पूरे होने में तीन साल से ज्यादा का समय लगता है, यह संपत्ति के तहत प्रॉपर्टीज पर कैपिटल गन की शूटिंग-ऑफ में घर में खराबी को लेकर आया है।” ऐसे में हम मांग करते हैं कि तीन साल के बजाय पांच साल कर दिया जाए। धारा 54 में कहा गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बेनेफिट के लिए पुरानी संपत्ति की बिक्री एक साल पहले या दो साल बाद करना जरूरी है। अचल संपत्ति की बिक्री से पहले नई संपत्ति के मामले में भी कटौती दो साल की होनी चाहिए।
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