ईपीएफओ 3 दस्तावेजों के साथ यूएएन में आपका नाम सही करेगा, एकीकृत सदस्य पोर्टल के माध्यम से नाम सुधार करने के लिए आधार अनिवार्य है

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ईपीएफओ: आप अपने पीएफ प्रोफाइल में गलत नाम से संबंधित हैं। इस कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। आपको चाहिए होने पर अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्युमेंट्स से आपका पीएफ ड्रॉ मैच नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पीओवी ड्रैगन का केवैसी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी पुराने पीएप ड्राप को यूं नंबर से अटैच नहीं कर पा रहे हों। क्योंकि मसला यह है कि आपका नाम आपके प्रेजेंट डॉक्युमेंट्स के साथ मैच नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पीपीएफ का ऑपरेशन करने वाली संस्था ईपीएफओ यानी स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गनाइजेशन आपके लिए नई पहल लेकर आई है।

यूएएन में आपका नाम की सौम्य ऐसे गुप्तांगें

आपके किसी खास खाते या यूएएन में आपके नाम की अच्छी स्थिति के लिए आपको अब ज्यादा संकट नहीं करना होगा। यह फटाफट हो जाएगा. बस ध्यान दें कि क्या आपको अपने नाम में किस तरह के सुधार की जरूरत है? क्या आपको अपने नाम में दो से अधिक पासपोर्ट के सुधार की आवश्यकता है? क्या आप अपने नाम के उच्चारण से मिलते हैं- साधारण अक्षर ही उच्चारण वक्ता रखना चाहते हैं। क्या आप अपने नाम में दो या दो से कम अक्षर का सुधार चाहते हैं और उच्चारण के अनुसार भी उसे ठीक करना चाहते हैं। इस सबके लिए ईपीएफओ एक बेहतर सॉल्यूशन लेकर आया है। बस उस पहले में दिए गए दिए गए निर्दिष्ट का रखरखाव और आपके ई-फ़ाफ़ के दस्तावेजों में नाम से संबंधित गड़बड़ी का सुधार होगा। आपको उस निर्देश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

थ्री डॉक्युमेंट्स जमा कि, सबसे छोटा मनमाफिक हो जाएगा

जब आप अपने नाम में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो ईपीएफओ आपसे ऑनलाइन डॉक्युमेंट्स की मांग करेगा। बस केवल तीन दस्तावेज़ आपको मिलेंगे। वह भी कोई खास दस्तावेज़ नहीं. ईपीएफओ में आपको 19 डॉक्युमेंट्स की सूची मिलेगी। जापानी में से कोई तीन डॉक्युमेंट्स आपको शामिल कर दे रहे हैं। हां. यह अवश्य जांच लें कि आप अपने नाम में किस तरह का सुधार चाहते हैं, वे तीन दस्तावेज उनका समर्थन करते हैं। ये 19 दस्तावेज़ हैं- आधार, पासपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य या उनके किसी बैंक या सार्वजनिक उपक्रम की सेवा फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र, किसी भी तरह का मेडिकल क्लेम कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, पूरा नाम या नाम दिए गए का पहला शब्द बदलने के लिए नाम का गजट नोटिफिकेशन, विदेशियों के लिए फॉरेन पासपोर्ट के साथ वीज़ा, फ्रीडम फाइटर कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, तिब्बती नागरिक कार्ड। ये केवल आधार कार्ड अनिवार्य हैं। सूची में बाकी दो अन्य को आप पहचान सकते हैं।

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