अगर शेयर गिफ्ट मिल रहा है तो आपको उस पर टैक्स देनदारी के बारे में भी पता होना चाहिए
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शेयर उपहार: आपका जन्मदिन है और आप शेयर कर रहे हैं भगवान में मिल रहे हैं तो आप तुरंत लपकने का ना मौका पाएं। सलाह है कि तोहफे में मिले स्टॉक के ऊपर टैक्स हमारी सिगरेट जान लें जिससे आपको ये सामान महंगा ना पड़े। अगर आप कोई अपने से शेयर गॉड के तौर पर मिल रहे हैं तो जान लें कि टैक्स कितना देना होगा।
तोहफ़े में मिले स्टॉक के ऊपर टैक्स रेशमी कैसे होती है-
तोहफे में मिले स्टॉक के ऊपर टैक्स के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत कानून है कि अगर आपने अपनी पत्नी, पति या नाबालिग बच्चों को तोहफे में शेयर किया है तो इसके जरिए होने वाली इनकम को आपका आयकर अधिनियम 1961 के तहत जोड़ा जाएगा। हालांकि इसके साथ एक राहत वाला नियम यह है कि अगर स्टॉक की मॉनिटरी वैल्यू 50,000 रुपये से कम होगी तो आपके ऊपर कोई टैक्स देनदारी या टैक्स देनदारी नहीं होगी।
अगर आपने जो शेयर किया है अगर उनका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 (50 हजार) रुपये से ज्यादा है तो खास बात यह है कि इस नोट को टैक्स के तौर पर माना जाएगा और आपको टैक्स देना होगा।
माता-पिता, भाई-बहन करीबी स्टॉक को भगवान दे रहे हैं तो ये आपके लिए टैक्स फ्री होंगे। हालांकि आपकी पत्नी या पति गिफ्ट के तौर पर शेयर दे रहे हैं तो ये स्टॉक के वैल्यूएशन के आधार पर स्टॉक की स्टॉकी जाएगी।
विरासत में शेयर मिले हैं कि वसीयत में तो आपका शेयर टैक्स फ्री होगा और शादी या दान में टैक्स मिलेगा तो भी आपको टैक्स नहीं लगेगा लेकिन जब भी विरासत वाले शेयर में आपको लाइसेंस मिलेगा तो आपको कैपिटल टैक्स लगेगा।
स्टॉक को तोहफ़े में देना अच्छा पद
अगर आप किसी को गिफ्ट में शेयर करना चाहते हैं तो आपको मंजूरी नहीं चाहिए, आपको पता होगा कि ये गिफ्ट देने वाले के ऊपर लोड नहीं बनेगा। टैक्स साधारण या तो नहीं होगा, या इतना कम होगा कि आप जिसे शेयर तोहफ़े में दे रहे हैं, उसके लिए ये असल में काम आया।
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