क्या आईएएस और आईपीएस की नौकरी पर एक भी टैक्स नहीं लगता? जानें क्या कहते हैं नियम
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भारत में सरकारी बोर्ड की जब भी बात होगी तो इसमें सबसे ऊपर आईएएस और आईपीएस को पद दिया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा आयोजित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को मिलने वाली इन अभ्यर्थियों में मोटी नौकरी के साथ-साथ कई तरह की परेशानियां भी होती हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह आईएएस और आईपीएस की नौकरी में टैक्स फ्री होता है या अन्य कर्मचारियों की तरह भी उनकी नौकरी में सरकार को टैक्स देना होता है।
आईएएस और सहयोगियों में भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय या विभाग में छोटे से लेकर बड़े पद तक के हर कर्मचारी को, जिसे भी प्लेसमेंट मिलता है, उसका रेजिडेंट पे कमीशन दिया जाता है। आखिरी वक्त की बात करें तो देश में 7वां आयोग वेतन लागू है। इसके तहत एक बेंचमार्क या अक्रिय का प्रारंभिक वेतनमान 56,100 रुपये प्रतिमाह है। इन अधिकारियों में हर महीने टीटी, डीए, डेटाबेस, मोबाइल सहित कई अन्य नमूने भी शामिल हैं। जैसे- इनकी पद संख्या बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे विभिन्न वर्गों में भी बढ़त देखने को मिलती है। नौकरी से निकलती है-होते एक डिप्टी अधिकारी की नौकरी 2,25,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
इनकी नौकरी पर टैक्स का क्या नियम है
बहुत लोगों का मानना है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को नौकरी पर टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन, ये ग़लत है. इन ऑफिसर्स की सैलरी पर भी वैसा ही टैक्स लगता है, जैसे आम कर्मचारियों की सैलरी पर लगता है।
कितना लगेगा टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम के अकाउंट से देखें तो अगर किसी व्यक्ति की आय 3 लाख से 7 लाख रुपये तक है तो उसकी आय 5 करोड़ रुपये पर है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की आय 7 से 10 लाख रुपये है तो उसकी आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। वहीं, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10 से 12 लाख रुपये है तो उसकी आय पर 15 करोड़ का टैक्स लगेगा। जबकि, 12 से 15 लाख रुपये आय वाले व्यक्ति पर 20 लोन टैक्स जमा होता है। वहीं, वर्ष 30 पर 15 लाख रुपये से अधिक का किराया लगाया गया। यानी अगर किसी आईएएस अधिकारी की प्रारंभिक वेतनमान 56,100 रुपये प्रतिमाह है तो नए टैक्स रिजीम के खाते से उसकी नौकरी पर 5 जनवरी का टैक्स स्थिर रहेगा। वहीं, अगर किसी आईएएस अधिकारी की सैलरी 2,25,000 रुपये है तो उसकी सैलरी 30 करोड़ रुपये है।
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