नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल स्टोर्स या कॉमर्स में छात्रों की पढ़ाई करने की इच्छा के लिए एड स्टॉक जारी किया है। कहा गया है कि जो विदेशी विदेशी छात्र मेडिकल की पढ़ाई पूरी तरह से करना चाहते हैं, वे इनवेस्टमेंट और अपॉइंटमेंट की शिक्षा से जरूर जुड़ें और योग्यताएं हासिल करें ताकि उन्हें भविष्य में भारत में प्रैक्टिस करने के लिए नामांकन मिल सके। सामना न करना पड़े. आइए जानते हैं उन दिशा निर्देशों के बारे में…
निर्देशों में दी गई है चेतावनी
नेशनल मेडिकल कमीशन ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस विनियम 2021 में जारी दिशा निर्देश का पालन न करने वाले स्नातक के मेडिकल कोर्स को शत प्रतिशत पालन करने के लिए कहा है। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विदेश में मेडिकल शिक्षा लेने वाले इच्छुक छात्रों को किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने से पहले इस बात की जांच जरूरी है कि वहां पर छात्रों का दाखिला हो रहा है या नहीं।
ना हुआ पुराने का रखरखाव तो होगा मुश्किल
कमीशन की ओर से जारी एड्री में कहा गया है कि जिन मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में इन टेक्नोलॉजी का संचालन नहीं हुआ, वहां के छात्रों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साफ किया गया है कि पाठ्यक्रम के दौरान अवधि, शिक्षा के माध्यम, पाठ्यक्रम या इंटर्नशिप में कोई भी बदलाव भारत में नामांकन प्राप्त करने में योग्यता का कारण बन सकता है।
इन आवेदकों को पूरा करना जरूरी है
फ़ुज़ियाल वाइंसम 2021 के अनुसार पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम 54 महीने होनी चाहिए। 12 महीने की इंटर्नशिप जरूरी है। कार्यक्रम की अवधि 10 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। विदेश से मेडिकल की डिग्री जानने वाली डिग्री अंग्रेजी में ही मिलनी जरूरी होगी। भारत में पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में सामान्य चिकित्सा, शल्यचिकित्सा, बाल चिकित्सा, मनोचिकित्सा, प्रसूति जैसे विषय शामिल हैं। इंटर्नशिप के दौरान नैदानिक विषयों में पेशेवर प्रशिक्षण बहुत जरूरी होगा।
इन बातों की अंतिम प्रक्रिया
नैशनल असैनिट टेस्ट के अनुसार भारत में स्थायी भर्ती के लिए नेशनल असिस्ट टेस्ट पास करना आवश्यक या संगत-जुलती अन्य अनिवार्य परीक्षा उपकरण करना आवश्यक होगा। इसे पास करने के बाद ही भारत में स्थायी नियुक्ति मिल जाएगी। मेडिकल डिग्री से संबंधित विदेशी देशों की मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है ताकि भारत में उसका आधार नामांकन दिया जा सके।
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