हाई कोर्ट ने नीट पेइचिंग के पहले दौर के नतीजों पर रोक लगाने की घोषणा की, अगली सुनवाई 28 नवंबर को

हाई कोर्ट ने नीट पेइचिंग के पहले दौर के नतीजों पर रोक लगाने की घोषणा की, अगली सुनवाई 28 नवंबर को

हाई कोर्ट ने एमडी-एमएस कोर्स के लिए महत्वपूर्ण अंतरिम ऑर्डर के लिए नीट पीडियाल के पहले दौर के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कोविड के समय राशन वितरण मामले में कोटा क्यों? उच्च न्यायालय ने आयुक्त सह समितियां सहित अन्य से जवाब मांगा है। पोर्नोग्राफी वीडियो शेयर करने के मामले में आरोपी को जमानत दे दी गई है।

द्वारा सुरेंद्र दुबे

प्रकाशित तिथि: शनिवार, 23 नवंबर 2024 08:02:26 पूर्वाह्न (IST)

अद्यतन दिनांक: शनिवार, 23 नवंबर 2024 08:36:37 पूर्वाह्न (IST)

प्रवेश प्रक्रिया में टेस्ट का पालन नहीं हो रहा इसलिए पहले राउंड के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी गई: नईदुनिया।

पर प्रकाश डाला गया

  1. चाइस फिलिंग-चाइस लैकिंग की का रिजल्ट 26 मार्च को आएगा।
  2. 24 नवंबर की रात 12 बजे से पहले रात 12 बजे तक की रात 12 बजे तक।
  3. शिक्षकों सहित अन्य को नोटिस जारी कर उत्तर देने के निर्देश दिए गए हैं।

नईदुनिया, जबलपुर(मप्र उच्च न्यायालय. हाई कोर्ट की बैंच बैंच में ग्रांड सुश्रुत अरविंद धर्म प्रचारक और राकांपा अनुराधा शुक्ला की सहयोगी पीठ ने निर्देश दिया है कि 24 नवंबर की रात 12 बजे से पहले राउण्ड की ओर से जारी किया गया रिजल्ट जारी किया जाए। इस अंतरिम आदेश के साथ ही शिक्षकों सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

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सूची नामावली विशिष्टता अपनाते हुए जारी की गई

रीवा निवासी डा. अभिषेक शुक्ला और अन्य मिशेल के डॉक्टरों की ओर से नामित आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोचिंग कोर्स में फार्मासिस्ट के लिए नीट ने मैरिट लिस्ट तैयार की थी। यह सूची अपना नया नामकरण जारी की गई है।

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प्रदेश की मेरिट लिस्ट में उत्पादों का नाम नीचे दिया गया है

राज्य शासन ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए दूसरी बार नाममात्रीकरण का काम शुरू किया। इस कारण नीट की मेरिट लिस्ट में रैंकिंग अच्छी होने के बावजूद प्रदेश की मेरिट लिस्ट में उत्पादों का नाम नीचे दिया गया है। हाई कोर्ट को पहले राउंड के लिए चैस फिलिंग और चैस लैकिंग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए प्रदर्शन किया गया

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हाई कोर्ट ने मांग स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया

24 मार्च की रात 12 बजे तक। इसका रिजल्ट 26 मार्च को घोषित किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया में टेस्ट का पालन नहीं हो रहा इसलिए पहले राउंड के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट ने मांग स्वीकार करते हुए जारी किया नोटिस।

छात्र छात्रों को दूसरे सेमेस्टर में बैठने की अनुमति: उच्च न्यायालय

बैराज मामले में उच्च न्यायालय ने अनंतिम आदेश दिए हैं, जिसमें शेष छात्रावास के छात्रों को दूसरे सेमेस्टर में बैठने की अनुमति के निर्देश मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को दिए गए हैं। फ़्रांसीसी सुश्रुत अरविंद धर्म प्रचारक व राकांपा अनुराधा शुक्ला की मित्र पीठ ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्ट्रेंज एंड नेशनल मेडिकल कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ग्रेटर बैतूल निवासी शशांक हरोड़ की ओर से डेब्यू आदित्य संघ ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सोसायटी की प्रथम श्रेणी की परीक्षा में कुल अंक 157 मील हैं, लेकिन एनाटामी विषय में उन्हें अनुसन्धान कर दिया गया है। एनएमसी की संपत्तियों के तहत राज्य शासन ने एक शीट जारी की थी, जिसमें 40 लाख तक की छूट का प्रावधान है। यदि इस स्कूल पर सही ढंग से विचार किया गया है तो बिक्री को प्रथम श्रेणी में घोषित किया जाना चाहिए।

कोविड के समय राशन वितरण मामले में कोटा क्यों

अन्य मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य शासन से पूछा है कि जब कोविड के दौरान राशन का वितरण बंद कर दिया गया तो स्टॉक मशीन में विवरण के आधार पर आधार या अन्य कार्रवाई क्यों की जा रही है। हाई कोर्ट ने इस जमाबंदी में कमिश्नर सहकारी समितियाँ, जमाखोर, अपर आपूर्ति नियंत्रक, जिला आपूर्ति नियंत्रक, कमिश्नर जबलपुर, शाहपुरा, पाटन, कुंडम, मंझौली और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। पूर्वज रेजिडेंट अजय दत्त मिश्रा की ओर से नामित सुघोष भमोरे एवं निशांत मिश्रा ने पक्ष रखा।

पीओएस सोसाइटी के उपयोग में छूट

शैतान ने कहा कि वामपंथी मप्र जिले के को-अध्यक्ष कर्मचारी वर्ग के अध्यक्ष हैं। कोरोना काल में कार्मिक अधिकारियों के निर्देशों पर पीओएस समुदायों के उपयोग में छूट दी गई थी, जिसके कारण राशन का वितरण अलग-अलग हो गया था।

राशन दुकान विक्रेता ने स्टॉक सुधार के लिए आवेदन भी नीचे दिया है

पीओएस मशीन और बिजनेस स्टॉक में अंतर आने के कारण विभाग द्वारा राशन की जांच कर बैच और अन्य कार्रवाई की जा रही है। राशन दुकानदार ने स्टैक सुधार के लिए आवेदन भी नीचे दिए हैं, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विचार, उच्च न्यायालय में प्रपत्र की रूपरेखा तैयार की गई।

पोर्नोग्राफ़ी वीडियो शेयर करने के मामले में अज़ाब ज़मानत

विशेष न्यायाधीश श्वेता तिवारी की अदालत ने दोषियों के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली। कट्टर हर्ष नायक की ओर से नाटककार शांतनु अयाची ने पक्ष रखा। वर्ष 2022 में धारा-67 बी सूचना अधिनियम-2000 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी।

मूल प्रकरण में धारा 15(तीन) पास्को अधिनियम का खंडन किया गया

14 अक्टूबर, 2024 को अर्थशास्त्रियों के विरोध प्रस्तुत किये गये। व्यवहार न्यायाधीश देवरथ सिंह की अदालत ने मूल प्रकरण में धारा 15(तीन) पास्को अधिनियम का खंडन किया। ये कोई भी नहीं है, जो कि अमीरों के खिलाफ है। जिसके बाद सहायक विशेष न्यायलय के समसामयिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।