MP में एक जनवरी से पेट्रोल पंप पर नहीं चलेगा कैश; पुलिस का फरमान, सुपर बाजारों में भी नगद भुगतान बैन
मध्य प्रदेश पुलिस ने 1 जनवरी 2025 से पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों में नकद भुगतान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम गबन की शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है। पचमढ़ी पेट्रोल पंप को इंटरनेट की कमी के कारण छूट दी गई है।
By Neeraj Pandey
Publish Date: Solar, 17 Nov 2024 03:42:37 PM (IST)
Up to date Date: Solar, 17 Nov 2024 03:42:37 PM (IST)

HighLights
- जनवरी 2025 से पुलिस के पेट्रोल पंप कैशलेस भुगतान
- सुपर मार्केट में भी नगद लेनदेन की जगह डिजिटल पेमेंट
- पुलिस मुख्यालय ने जारी किया निर्देश, पचमढ़ी में छूट
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस के पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों में मिल रही गबन की शिकायतों को देखते हुए यहां नकद भुगतान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसकी जगह एक जनवरी 2025 से यहां केवल कैशलेस भुगतान ही लिया जाएगा। मप्र की कई इकाइयों के पेट्रोल पंपों में गबन की घटनाएं सामने आई हैं, जिसका फाेरेंसिक आडिट कराया गया, जिसमें गबन का एक कारण इकाइयों द्वारा नकद लेन-देन करना एवं संव्यवहार का लेखा-जोखा का संधारण न करना पाया गया है।
कैशलेस पेमेंट के पॉजिटिव परिणाम
भोपाल पुलिस इकाई के पेट्रोल पंप में गत एक मई 2024 से नगद लेन-देन को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके सफल परिणाम सामने आए हैं। यह लेन-देन पुलिस कल्याण के पेट्रोल पम्पों, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्रों, एलपीजी गैस, सुपर बाजार, पुलिस परिसरों की साफ-सफाई व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों जिनमें वार्षिक टर्नओवर छह लाख से अधिक है, बंद किया जाएगा।

पचमढ़ी पुलिस पेट्रोल पंप को छूट
हालांकि पचमढ़ी स्थित पुलिस पेट्रोल पंप को इससे छूट प्रदान की गई क्योंकि वहां मोबाइल इंटरनेट की सुविधा सीमित है। यहां के पेट्रोल पंप में नगद प्राप्ति को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल पंप से सभी भुगतान चैक, डिजिटल माध्यम से ही किए जाएंगे।
वहां के पेट्रोल पंप के नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक स्तर पर समीक्षा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा के एडीजीपी अनिल कुमार ने इस संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों एवं सेनानियों को निर्देश जारी किए हैं।

