CG Excessive Court docket Information: पानी निकासी, खतरनाक होर्डिंग्स पर सचिव और आयुक्त ने पेश की रिपोर्ट

बिलासपुर नगर निगम आयुक्त ने बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाने और निरीक्षण के जरिए निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जानकारी दी। आयुक्त ने बताया कि सूचना मिलने के तत्काल बाद रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचकर पानी निकासी कर रही है।

By Yogeshwar Sharma

Publish Date: Fri, 05 Jul 2024 12:41:08 AM (IST)

Up to date Date: Fri, 05 Jul 2024 12:41:08 AM (IST)

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने कहा- जनहित याचिका की सुनवाई आगे भी रहेगी जारी
  2. काम हो रहा या नहीं इस पर रखेंगे नजर
  3. हाई कोर्ट के समक्ष शपथपत्र के साथ जवाब पेश किया

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। शहर की बदहाल पानी निकासी और खतरनाक होर्डिंग्स के मामले में नगरीय प्रशासन सचिव और निगम आयुक्त ने हाई कोर्ट के समक्ष शपथपत्र के साथ जवाब पेश किया। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से बताया गया कि सभी आयुक्तों और नगरपालिका, नगर पंचायत सीएमओ को निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

बिलासपुर नगर निगम आयुक्त ने बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाने और निरीक्षण के जरिए निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जानकारी दी। आयुक्त ने बताया कि सूचना मिलने के तत्काल बाद रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचकर पानी निकासी कर रही है। साथ ही मोहल्लेवासियों को राहत भी पहुंचा रही है। सचिव नगरीय प्रशासन व बिलासपुर नगर निगम आयुक्त के जवाब के बाद कोर्ट ने कहा कि वर्षाऋतु में लोगों को परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखा जाए। डिवीजन बेंच ने कहा कि जनहित याचिका की सुनवाई आगे भी होती रहेगी। इसे अपनी निगरानी में रखेंगे ताकि शहरवासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो व वर्षाऋतु में पानी निकासी की व्यवस्था निरंतर होती रहे। हाई कोर्ट ने वर्षाऋतु से पहले ही नालियां जाम होने और सडकें डूबने को स्वतः संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर को नोटिस जारी कर निर्देश दिए थे कि जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करें व जहां जल जमाव की स्थिति बन रही है उसे ठीक करने कार्ययोजना बनाएं। दोनों अफसरों को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश डिवीजन बेंच ने दिया था।

प्रारंभिक सुनवाई में यह बात आई थी सामने

जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में हुई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता आरएस मरहास, अधिवक्ता अच्युत तिवारी और आशुतोष त्रिवेदी उपस्थित हुए थे। कोर्ट ने कहा है कि थोड़ी सी वर्षा के कारण पुराना बस स्टैंड की सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाता है। नाली का पानी सड़क पर आ जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी मानसून की वर्षा ठीक से प्रारंभ नहीं हुई है और इससे पहले ही लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। शहर के भीतर प्रमुख चौक-चौराहों व मुख्य मार्ग के ऊपर लगे सुरक्षा की दृष्टिकोण से खतरनाक होर्डिंग्स को हटाने कार्रवाई के निर्देश कोर्ट ने दिए थे।