CG Excessive Courtroom Information: खराब सड़कों को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

CG Excessive Courtroom Information: खराब सड़कों को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

सडीओ ने बताया कि कुछ जमीन ग्राम निरतू की भी ली गई है। एसडीओ ने जमीन अधिग्रहण सही होने की जानकारी देते हुए कहा कि वहां पर काम शुरू कराया जा सकता है।

By Yogeshwar Sharma

Publish Date: Thu, 04 Jul 2024 12:32:37 AM (IST)

Up to date Date: Thu, 04 Jul 2024 12:32:37 AM (IST)

हाई कोर्ट

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य सचिव अमिताभ जैन और एसडीओ बिलासपुर की ओर से अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गई। रायपुर स्थित धनेली रोड के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। न्यूनतम दर के आधार पर जिस कंपनी को ठेका दिया गया है। उसकी ओर से सुरक्षा निधि जमा करते ही काम शुरू किया जाएगा। इस रोड पर पुलिया, बिजली खंभे आदि कार्य भी पूरा कराया जाएगा। बिलासपुर एसडीओ ने सेंदरी रोड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा होने की जानकारी दी।

एसडीओ ने बताया कि कुछ जमीन ग्राम निरतू की भी ली गई है। एसडीओ ने जमीन अधिग्रहण सही होने की जानकारी देते हुए कहा कि वहां पर काम शुरू कराया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि शपथपत्र में दी गई जानकारी और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्य होगा। प्रकरण की अगली सुनवाई 29 जुलाई को रखी गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल के कोर्ट में हुई।

बीते सुनवाई के दौरान रायपुर एयरपोर्ट जाने वाले नेशनल हाईवे में धनेली के पास से विधानसभा मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस पर हाई कोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि सड़क निर्माण के लिए साढ़े 22 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई है। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी थी। अब सड़क बनाने के लिए प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

हाई कोर्ट ने प्रदेश की सड़कों पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये दुख की बात है कि खराब सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं। राज्य शासन को तुरंत सभी गड्ढे भरने चाहिए ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हाई कोर्ट ने शासन और एजेंसी को यह भी आदेश दिया है कि जिस सड़क में कार्य चल रहा हो, उस सड़क में कार्य प्रारंभ होने की तारीख व कार्य पूर्ण होने की तारीख और जिस सड़क का टेंडर ही जारी न हुआ हो, उसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

admin

admin

अपनी टिप्पणी दे

हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन