MP विधानसभा मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने की शराबबंदी की मांग, बोले- करोड़ों रुपये की होती है टैक्स चोरी

MP विधानसभा मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने की शराबबंदी की मांग, बोले- करोड़ों रुपये की होती है टैक्स चोरी

कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कहा कि राज्य में शराबबंदी की जाएं। राज्य में बड़े पैमाने पर शराब का अवैध परिवहन हो रहा है। जितना उत्पादन किया जा रहा है, उससे कहीं कम बताकर टैक्स चोरी की जा रही है।

By Kushagra Valuskar

Publish Date: Wed, 03 Jul 2024 12:05:34 AM (IST)

Up to date Date: Wed, 03 Jul 2024 12:05:34 AM (IST)

मध्यप्रदेश में शराबबंदी की मांग। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

HighLights

  1. कांग्रेस विधायक आतिफ अकील का बड़ा आरोप।
  2. राजस्व की चोरी करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की मांग।
  3. जंगलों के माध्यम से शराब तस्करी का उठाया मुद्दा।

नईदुनिया, भोपाल। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल में भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि गुजरात, मिजोरम, बिहार समेत जिन प्रदेशों में शराबबंदी है, वे विकास कर रहे हैं। लगभग 13 से 14 प्रतिशत राजस्व प्रदेश को मिलता है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी की जाएं। कई कंपनियां हैं, जो राजस्व की चोरी करती हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

शराब का अवैध परिवहन हो रहा है

इस पर उप मुख्यमंत्री वाणिज्यिक कर जगदीश देवड़ा ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाती हैं। डर का कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर शराब का अवैध परिवहन हो रहा है। जितना उत्पादन किया जा रहा है, उससे कहीं कम बताकर टैक्स चोरी की जा रही है। एक-एक परमिट पर दो-दो वाहन जा रहे हैं। इस व्यवस्था को ऑनलाइन किया जाए तो काफी नियंत्रण हो जाएगा।

शराब तस्करी का विषय भी उठाया

आतिफ अकील ने आलीराजपुर जिले में जंगलों के माध्यम से शराब तस्करी का विषय भी उठाया। इस पर विभागीय मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

तीनों कानूनों का उद्देश्य दंड नहीं न्याय देना

सदन में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने पर कहा कि तीनों कानूनों का उद्देश्य दंड नहीं, न्याय देना है।

अभी तक कोई अपराध घटने पर संबंधित थानों में ही प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए जाते थे। अब यह सुविधा है कि कहीं से भी कोई व्यक्ति जीरो पर प्रकरण दर्ज करवा सकता है। अब यह प्रविधान जोड़ा है कि किसी भी हालत में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले प्रत्येक अपराध के लिए फारेंसिक टीम जाएगी। इसी तरह उन्होंने अन्य प्रविधानों की जानकारी दी।

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