Bhopal Information: जश्न के साथ होगा नए कानूनों का स्वागत, एक को जिला और थाने स्तर पर होंगे कार्यक्रम
एक जुलाई से भारतीय दंड विधान की विदाई के साथ अपराधों के लिए तय धाराओं के क्रम भी बदलने जा रहे है। नए कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाहियों में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है।
By Brajendra rishishwar
Publish Date: Thu, 27 Jun 2024 12:46:57 PM (IST)
Up to date Date: Thu, 27 Jun 2024 10:00:23 PM (IST)
HighLights
- प्रदेश में 60 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित।
- कुछ जगह ढोल-नगाड़े से स्वागत की तैयारी भी जनप्रतिनिधियों ने की है।
- नई व्यवस्था में दंड प्रक्रिया से जुड़ी कानूनी धाराएं भी काफी बदल गई हैं।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । नए कानूनों का प्रदेश भर में जोरदार स्वागत की तैयारी है। प्रत्येक थाना क्षेत्र और जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के कार्यक्रम में वहां के पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि सहित जिले के बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। कुछ जगह ढोल-नगाड़े से स्वागत की तैयारी भी जनप्रतिनिधियों ने की है।
बता दें कि देशभर में 1 जुलाई से न्याय केंद्रित 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कानूनों को दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित किया गया है।
एडीजी सीआइडी पवन श्रीवास्तव ने बताया कि थाना क्षेत्र में किसी भी उपयुक्त जगह पर कार्यक्रम होगा। इसमें सेवानिवृत पुलिस अधिकारी, महिलाएं, बजुर्ग, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। पहले नए कानूनों के बारे में बताया जाएगा। इसके वाद-विवाद प्रतियोगिता होगी। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।
नए कानूनों के संबंध में प्रदेश भर में 60 हजार से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। उन्हें बदलावों के संबंध में बताया गया है। इसके अतिरिक्त साफ्टवेयर में किस तरह से एंट्री की जानी है। साक्ष्य कैसे एकत्र किए जाने हैं। इन सभी बिंदुओं पर उन्हें जानकारी दी गई।
राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एससीआरबी) के अधिकारियों ने बताया कि जिलों में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और मॉक टेस्ट के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश पुलिस ने 31 हजार से अधिक विवेचकों को प्रशिक्षित भी किया है।
इसके अलावा सभी जिलों में क्राइम एंड क्रिमनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) का संचालन करने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को भी बताया गया है कि वह दैनिक रिपोर्ट सीसीटीएनएस में किस तरह अंकित करें। एडीजी एससीआरबी चंचल शेखर ने बताया सीसीटीएनएस में जरूरी बदलाव कर लिए गए हैं जो 30 जून की रात 12 बजे से प्रभावी हो जाएंगे।

