मुस्लिम महिला के भाजपा में शामिल होने और प्रचार करने पर घरवालों ने उसे घर से निकाल दिया। महिला का आरोप है कि भाजपा से जुड़ने की जानकारी लगने पर मारपीट करने के साथ पति ने तीन तलाक कहकर उससे रिश्ता तोड़ लिया। पुलिस ने महिला के परिजनों पर मामला दर्ज किया है।
By Neeraj Pandey
Publish Date: Mon, 24 Jun 2024 06:14:20 PM (IST)
Up to date Date: Mon, 24 Jun 2024 06:14:20 PM (IST)
छिंदवाड़ा। भाजपा की सदस्यता लेना और पार्टी के पक्ष में प्रचार करना एक मुस्लिम महिला के ससुराल वालों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने न सिर्फ महिला से मारपीट की, बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया। पीड़ित महिला ने कोतवाली थाना में अपने पति के खिलाफ तीन तलाक देने की शिकायत की है।
महिला का आरोप है कि पति व ससुराल पक्ष के सदस्यों द्वारा उसे दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के साथ मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा चार के तहत मामला दर्ज किया है।
तीन तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ा
कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि पीड़िता रायल चौक निवासी इशरत शेख ने शिकायत की है कि, उसकी शादी अब्दुल आशिफ मंसूरी से हुई थी। शादी के बाद से पति, सास व चार ननद मायके से दहेज में पांच लाख रुपए लाने का दबाव बनाकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने लगे थे। उसे घर से निकाल दिया गया था। वह बेटे के साथ किराए के मकान में रह रही है। इस दौरान पति अब्दुल आशिफ मंसूरी ने उसके साथ मारपीट कर तीन तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ दिया।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता के अब्दुल आशिफ मंसूरी समेत उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ धारा 498 ए, 294, 34, दहेज अधिनियम की धारा 3/4 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम की धारा 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है।
भाजपा ज्वाइन करने पर केस दर्ज
पीड़िता इशरत शेख ने अपनी शिकायत में बताया कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से प्रभावित होकर उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट दिया था। यह बात पति, सास व ननद को पता लगने पर वह मेरे घर आए और मारपीट करने के साथ पति ने तीन तलाक कहकर उससे रिश्ता तोड़ लिया।