Supreme Courtroom: हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई अंतरिम रोक, तो अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, इस दिन होगी सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में फंसे हुए हैं। उनको 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। वह 21 जून की शाम जेल से बाहर निकलने वाले थे, तभी ईडी ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाई है। केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

By Anurag Mishra

Publish Date: Solar, 23 Jun 2024 07:27:21 PM (IST)

Up to date Date: Solar, 23 Jun 2024 07:27:21 PM (IST)

Supreme Court: हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई अंतरिम रोक, तो अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, इस दिन होगी सुनवाई
जमानत पर अंतरिम रोक अरविंद केजरीवाल के लिए झटका। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. दिल्ली शराब नीति मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया।
  2. वह उसके बाद 10 मई को अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए।
  3. 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने वापस तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर किया।

एजेंसी, नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। वह जमानत मिलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बार तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दे भी दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी।

अब अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। उनकी वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार की सुबह सुनवाई की अपील की है।

राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली थी जमानत

20 जून को अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी। उनको बस 1 लाख रुपए मुचलके के भरने थे। कोर्ट ने जमानत देते हुए केजरीवाल पर कुछ शर्ते भी लगाते हुए कहा था कि वह उनके खिलाफ चल रही जांच में बाधा नहीं बनेंगे। वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।

हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई अंतरिम रोक

प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गया था। उसने 21 जून हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती दे दी। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस सुधीर जैन की वेकेशन बैंच का यह फैसला अरविंद केजरीवाल के एक झटके की तरह था।

केजरीवाल के वकील ने फैसले का किया विरोध

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जमानत पर अंतरिम रोक का उपयोग आतंकवादियों या पेशेवर अपराधियों के लिए किया जाता है, क्योंकि यह डर रहता है कि वह देश छोड़ कर कहीं भाग ना जाएं। अरविंद केजरीवाल एक राज्य के चुने हुए सीएम हैं।