Sagar Information: लोहे का तवा मारकर हत्या का प्रयास करने वाले सीरियल किलर को, एक अन्य मामले में 10 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने अपने निर्णय में व्यक्त किया कि भले ही फरियादी की चोटें साधारण प्रकृति की हैं, लेकिन आरोपित का आशय फरियादी की हत्या करना ही था। यदि तवे के स्थान पर अन्य कोई सुलभ भारी वस्तु उपलब्ध होती तो अपराध की परिणिती का निष्कर्ष हत्या भी हो सकता था।

By Paras Pandey

Edited By: Paras Pandey

Publish Date: Wed, 05 Jun 2024 08:51:34 PM (IST)

Up to date Date: Wed, 05 Jun 2024 08:51:34 PM (IST)

HighLights

  1. कैंट थाना क्षेत्र में होटल के अंदर सो रहे युवक को किया था तवा मारकर घायल
  2. कोर्ट ने की टिप्पणी फरियादी की चोटें साधारण प्रकृति की हैं
  3. आरोपित का आशय फरियादी की हत्या करना ही था

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। लोहे का तवा मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपित सीरियल किलर शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को धारा 307 के मामले में विशेष अपर-सत्र न्यायाधीश सागर प्रशांत कुमार सक्सेना की अदालत ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेंद्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।

न्यायालय ने अपने निर्णय में व्यक्त किया कि भले ही फरियादी की चोटें साधारण प्रकृति की हैं, लेकिन आरोपित का आशय फरियादी की हत्या करना ही था। यदि तवे के स्थान पर अन्य कोई सुलभ भारी वस्तु उपलब्ध होती तो अपराध की परिणिती का निष्कर्ष हत्या भी हो सकता था।s

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मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि शिकायतकर्ता/फरियादी ने थाना कैंट में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि मैं मड़िया विट्ठलनगर में रहता हूं ग्रीन होटल झांसी बस स्टैंड के पास बर्तन धोने का काम करता हूं। प्रतिदिन की तरह होटल बंद होने पर बाहर की शटर लगा कर अंदर सो जाता हूं।

दुकान की चादर तोड़कर अंदर घुसा और किया घायल

दिनांक 28.8.22 के करीब रात 10:30 बजे में खाना खाकर सो गया था, रात करीब 2:30 बजे दुकान का चादर तोड़ कर अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस आया और पास में रखा तवा उठाकर मुझे मारा जो बाएं कान के बाजू में लगा खून निकल आया, मेरी नींद खुल गई मैने उसका चेहरा देख लिया था रंग सांवला, चेहरा गोल, मोटी नाक बदन पर सफेद शर्ट काला पेंट पहने था, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष होगी।

सीटी की आवाज आई तो आरोपित भागाफरियादी ने बताया कि उसने पुनः लोहे का तवा उठाकर मुझे मारने की कोशशि की, उसी समय रोड से सीटी की आवाज आने पर मुझे छोड़कर लोहे का तवा हाथ में लेकर वह भाग गया। यदि सीटी की आवाज नहीं आती तो वह मुझे जान से खत्म कर देता। कैंट थाना पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उसने इस अपराध की घटना के बारे में बताया और पुलिस ने तवा भी जब्त किया।

जेल में कराई फरियादी की शिनाख्त फरियादी रवि से केंद्रीय जेल से आरोपी की षिनाख्त कराई गई तवे की शिनाख्ती कराई गई तो वह उसे पहचान गया। पुलिस ने विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। यहां अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए धारा- 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।