Tax Regime में बदलाव करना चाहते हैं तो जानें पूरी प्रोसेस, ऐसे चुनें अपना ओल्ड रिजीम

अगर नियोक्ता कंपनी टैक्सपेयर को यह विकल्प नहीं देती है तो फिर टैक्स रिजीम में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है।

By Sandeep Chourey

Publish Date: Thu, 16 Could 2024 11:46:24 AM (IST)

Up to date Date: Thu, 16 Could 2024 11:47:43 AM (IST)

किसी टैक्स रिजीम का चयन नहीं किया जाता है तो New Tax Regime डिफॉल्ट रिजीम (Default Regime) के तौर पर चयनित हो जाता है।

HighLights

  1. कई करदाता रिटर्न फाइल करते समय अपना टैक्स रिजीम बदलना चाहते हैं।
  2. टैक्स रिजीम Choose नहीं किया है तो स्वत: ही न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) सेलेक्ट हो जाएगा।
  3. साल 2023 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Earnings Tax slab में बड़ा बदलाव किया था।

बिजनेस डेस्क, इंदौर। आयकरदाता इन दिनों एक अजीब से उलझन में फंसे हुए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Submitting 2024) करने का समय नजदीक आ गया है और कई करदाता रिटर्न फाइल करते समय अपना टैक्स रिजीम बदलना चाहते हैं। ऐसे में अगर आपने भी अपना टैक्स रिजीम Choose नहीं किया है तो स्वत: ही न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यदि आप नया टैक्स रिजीम बदलना चाहते हैं और फिर से पुराने वाले टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो यहां पूरी प्रोसेस जान सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी घोषणा

गौरतलब है कि साल 2023 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Earnings Tax slab में बड़ा बदलाव किया था और उन्होंने नए टैक्स रिजीम का ऐलान किया था। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए सालाना इनकम को टैक्स फ्री रखा गया था और टैक्स को रीबूट करके 5 लाख रुपए तक किया गया था। आपको बता दें कि किसी टैक्स रिजीम का चयन नहीं किया जाता है तो New Tax Regime डिफॉल्ट रिजीम (Default Regime) के तौर पर चयनित हो जाता है।

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ऐसे बदल सकते हैं अपना Tax Regime

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि एक बार आटोमेटिकली नया वाला टैक्स रिजीम चयनित हो जाता है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट अभिषेक मलतारे का कहना है कि कंपनी टैक्सपेयर को टैक्स रिजीम को चयन करने का विकल्प देती है। अगर नियोक्ता कंपनी टैक्सपेयर को यह विकल्प नहीं देती है तो फिर टैक्स रिजीम में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है। करदाता जब ITR फाइल करेंगे उस समय वह पुराना वाला टैक्स रिजीम चयन कर सकते हैं।

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    कई मीडिया संस्थानों में कार्य करने का करीब दो दशक का अनुभव। करियर की शुरुआत आकाशवाणी केंद्र खंडवा से हुई। महाराष्ट्र में फील्ड रिपोर्टिंग, भोपाल दूरदर्शन, ETV न्यूज़ सहित कुछ रीजनल न्यूज चैनल में काम करके इलेक्