Lok Adalat in Indore: 11 मई को लोक अदालत, बिजली कंपनी 50 हजार नोटिस करेगी जारी
इस लोक अदालत में बिजली के विजिलेंस संबंधित और संचारण संधारण चेकिंग दल द्वारा बनाए गए प्रकरणों को समाधान के लिए रखा जाएगा। इसमें निराकृत होने वाले प्रकरणों में ब्याज व पेनाल्टी में छूट भी दी जाएगी।
By Lokesh Solanki
Publish Date: Sat, 13 Apr 2024 03:55 PM (IST)
Up to date Date: Sat, 13 Apr 2024 03:55 PM (IST)

Lok Adalat in Indore: नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। वर्ष 2024 की दूसरी लोक अदालत 11 मई को आयोजित होनी है। इसकी मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तैयारी की जा रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के शेड्यूल के अनुसार आगामी लोक अदालतें 11 मई, 14 सितंबर, 14 दिसंबर को आयोजित होनी है। इन अदालतों में बिजली के विजिलेंस संबंधित और संचारण संधारण चेकिंग दल द्वारा बनाए गए प्रकरणों को समाधान के लिए रखा जाएगा। इसके लिए कंपनी लगभग 50 हजार नोटिस जारी करेगी। लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में ब्याज व पेनाल्टी में छूट भी दी जाएगी। वर्ष की पहली लोक अदालत 9 मार्च को आयोजित हो चुकी है।
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कंपनी ने उपभोक्ताओं एवं आमजनों से बिजली लाइनों से पर्य़ाप्त दूरी बनाए रखने की अपील की है। निम्न दाब यानी एलटी लाइन जहां ट्रैफिक नहीं हो, वहां 4.6 मीटर या 15 फीट और 11 केवी, 33 केवी की उच्च दाब लाइनों की दूरी 5.2 मीटर या 17 फीट होनी चाहिए। इसी तरह सड़क के समानांतर विद्युत लाइन के निचले तार की ऊंचाई एलटी में 5.5 मीटर या 18 फीट और एचटी लाइन होने पर 5.8 मीटर या 19 फीट हो, सड़क क्रासिंग करती हुई बिजली लाइन एलटी 5.8 मीटर या 19 फीट और एचटी लाइन की ऊंचाई 6.1 मीटर या 20 फीट होनी चाहिए।
बिजली लाइन की मकानों से ऐसे रखें दूरी
इसी तरह मकान के ऊपर से गुजरने वाली लाइन एलटी कंडक्टर की न्यूनतम दूरी मकान के उपरी हिस्से से 2.5 मीटर या आठ फीट और एचटी लाइन होने पर दूरी 3.7 मीटर या 12 फीट होनी चाहिए। मकान के पास से यदि लाइन गुजरती हैं तो एलटी लाइन से मकान के अंतिम छोर की दूरी 1.2 मीटर या पौने चार फीट एवं एचटी लाइन होने पर मकान के अंतिम छोर से दूरी दो मीटर या साढ़े छह फीट होनी चाहिए। बिजली कंपनी ने सभी नागरिकों से बिजली लाइनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की अपील की हैं , ताकि हादसों की आशंका न रहे।

