अगर आप भी अपने नाम पर कई सारे मोबाइल नंबर रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी DoT ने SIM कार्ड को लेकर नए नियम लागू करने का फैसला लिया है, जो 24 अगस्त 2026 से देशभर में लागू हो जाएंगे. DoT ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को एक सर्कुलर जारी करके निर्देश दिया है कि वे उन ग्राहकों की पहचान करें, जिनके नाम पर पहले से ही तय सीमा जितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं. ऐसे ग्राहकों को साफ बता दिया जाएगा कि वे अब अपने नाम पर कोई नया मोबाइल नंबर नहीं ले सकते. यह कदम फर्जी सिम कार्ड और धोखाधड़ी को रोकने के मकसद से लाया गया है, ताकि किसी एक व्यक्ति के नाम पर जरूरत से ज्यादा सिम कार्ड जारी न हों.
कितने सिम कार्ड रख सकते हैं आप
मौजूदा नियमों के अनुसार, भारत में किसी भी व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और सर्विस एरिया को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं. हालांकि कुछ खास इलाकों में यह सीमा इससे भी कम रखी गई है. जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में रहने वाले लोग अपने नाम पर अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन ही रख सकते हैं. इसके अलावा ग्राहकों को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म यानी CAF भरते समय यह भी बताना जरूरी है कि उनके नाम पर पहले से कौन-कौन से मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं.
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कैसे काम करेगा नया सिस्टम
नई व्यवस्था में सबसे पहले सिस्टम पोस्ट-फैक्टो आधार पर काम करेगा, यानी टेलीकॉम कंपनियां नया कनेक्शन जुड़ने के बाद उसकी जांच करेंगी. अगर किसी दिन तय सीमा से ज्यादा कोई कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा. हालांकि सरकार ने कंपनियों को यह भी कहा है कि वे जल्द से जल्द रियल-टाइम सिस्टम की तरफ बढ़ें, ताकि ज्यादा सिम कार्ड की पहचान कनेक्शन जुड़ते ही हो सके. इस नए सिस्टम में ग्राहकों की फोटो का भी इस्तेमाल किया जाएगा. DoT 23 अगस्त से DIP पर उन ग्राहकों की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा, जो पहले से ही अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं. टेलीकॉम कंपनियों को रोजाना ये तस्वीरें डाउनलोड करनी होंगी और इनकी मदद से ऐसे ग्राहकों की पहचान करनी होगी, जो सीमा से ज्यादा कनेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हों.
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