आईटीआर में गड़बड़ी की तो लगेगा 25000 का फटका, देरी होने पर देने होंगे 5000, समझें नियम

आईटीआर में गड़बड़ी की तो लगेगा 25000 का फटका, देरी होने पर देने होंगे 5000, समझें नियम


ITR Filing: अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि 31 जुलाई ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है. इससे पहले सभी कर्मचारियों के लिए ITR भरना बेहद जरूरी है. लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भर देना ही काफी नहीं है. अगर आप समय पर ITR दाखिल नहीं करते, अपनी इनकम की गलत जानकारी देते हैं या टैक्स नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना, ब्याज और लेट फीस देनी पड़ सकती है.

गलती पड़ सकती है भारी
ITR भरते वक्त आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इसे भरते समय आपको किसी भी तरह की गलती करने से बचना चाहिए. क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय कम दिखाता है, तो धारा 270A के तहत उस पर कम दिखाई गई आय पर बनने वाले टैक्स का 50% जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, अगर जानबूझकर गलत जानकारी दी गई हो, गलत डिडक्शन का दावा किया गया हो या कुछ फैक्ट्स छुपाए गए हों, तो लंबा- चौड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है. ये जुर्माना टैक्स का 200% तक हो सकता है.

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देरी पर लगेगा जुर्माना
ITR भरने की एक तय समय सीमा होती है, अगर आप तय समय के बाद ITR भरते हैं, तो आयकर कानून की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है. हालांकि, अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो ये फीस अधिकतम 1,000 रुपये होगी.

इन गलतियों को भी करने से बचें
केवल एक गलती ही नहीं बल्कि और भी कई सारी गलतियां हैं जिन पर ध्यान नहीं देने से आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है. जैसे TDS/TCS रिटर्न देर से जमा करने पर 200 रुपये प्रतिदिन की फीस देनी पड़ सकती है. जिन कारोबारियों या पेशेवरों को हिसाब-किताब की किताबें रखना जरूरी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. जिन लोगों के लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है और वो ऑडिट नहीं कराते, उन पर टर्नओवर का 0.5% (अधिकतम 1.5 लाख रुपये) तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

अगर आप इस जुर्माने से बचना चाहते हैं तो समय पर ITR फाइल करें, अपनी सभी आय की सही जानकारी दें, टैक्स समय पर जमा करें और जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड सही रखें. इससे नोटिस, एक्स्ट्रा खर्च और टैक्स विभाग से विवाद से बचा जा सकता है.

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