करोड़ों के मालिक हैं वैभव सूर्यवंशी, कितना भरना पड़ता है टैक्स? जानें नाबालिगों के लिए IT कानून


IPL की चकाचौंध ने वैभव सूर्यवंशी को केवल लोकप्रियता नहीं दिलाई है. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग ने उन्हें अमीर भी बनाया है. महज 15 साल की उम्र में वैभव की कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपये हो गई है. चूंकि वैभव अभी नाबालिग हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनकी इस कमाई पर कोई टैक्स लगेगा? यदि हाँ, तो भारतीय कानून के मुताबिक उन्हें कितना टैक्स भरना होगा. 

वैभव सूर्यवंशी की कमाई के मुख्य स्रोत आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, एंडोर्समेंट और स्पान्सरशिप डील्स और विज्ञापन करने से होती है. आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन सीजन में उनकी कुल कमाई 3 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रही. इसमें मैच फीस से लेकर प्राइज मनी का पैसा भी शामिल रहा. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार मुंबई में उनका एक अपार्टमेंट भी है. यहां जान लीजिए कि नाबालिग होने के चलते वैभव की कमाई पर भारतीय आयकर कैसे लागू होता है?

18 साल से कम उम्र वाला कोई भी व्यक्ति नाबालिग की श्रेणी में आता है. इनकम टैक्स अधिनियम की धाररा 64(1ए) के मुताबिक कोई भी नाबालिग को मिलने वाली राशि को उसके माता-पिता की आए के साथ जोड़ दिया जाता है. उस धनराशि को माता-पिता की आय मान कर इनकम टैक्स लगाया जाता है.

1500 रुपये पर नहीं लगेगा टैक्स

वयस्क लोगों की तुलना में नाबालिगों के लिए इनकम टैक्स कानून अलग तरह से काम करता है. अगर कोई नाबालिग एक वित्तीय वर्ष में 1500 रुपये तक कमाई करता है, तो उसपर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा. अगर नाबालिग साल में 1500 रुपये से अधिक कमाता है, तो इसमें अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से टैक्स लगाया जा सकता है.

-अगर माता-पिता दोनों नौकरीपेशा हैं, तो नाबालिग की आय उस अभिभावक के साथ जोड़ी जाएगी, जिसकी कमाई अधिक है.

-यदि माता-पिता अलग रहते हैं तो नाबालिग की कमाई उस माता या पिता की आय में जोड़ी जाएगी, जिसके साथ वह बच्चा रहता है.

-अगर माता-पिता दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, उस परिस्थिति में एक अलग इनकम टैक्ट रिटर्न दाखिल की जाती है.

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