बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन को लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैल रहे फेक AI वीडियो, डीपफेक, अश्लील सामग्री और बिना इजाजत बेचे जा रहे मर्चेंडाइज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है… दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अभिनेता के पर्सनैलिटी राइट्स यानी उनकी पहचान, चेहरा, नाम और छवि का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
दिल्ली हाई कोर्ट जल्द जारी करेगा आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने संकेत दिए कि अदालत जल्द ही अंतरिम आदेश जारी कर इंटरनेट से उन सभी आपत्तिजनक और गैर-कानूनी लिंक को हटाने का निर्देश देगी. जिनमें वरुण धवन की तस्वीर, चेहरा या पहचान का दुरुपयोग किया जा रहा है.

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बिना वरुण धवन के इजाजत के बनाए जा रहे है डीपफेक वीडियो
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिनेता वरुण धवन की ओर से पेश वकील कोर्ट को कई ऐसे लिंक दिखाए. जिनमें अभिनेता के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर फर्जी मर्चेंडाइज बेचे जा रहे थे. इतना ही नहीं, AI तकनीक के जरिए बनाए गए डीपफेक वीडियो और अश्लील सामग्री भी सामने रखी गई. जिससे अभिनेता की छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई. कोर्ट ने कहा कि संबंधित आपत्तिजनक लिंक की विस्तृत सूची शुक्रवार तक दाखिल की जाए. इसके बाद अदालत अंतरिम संरक्षण आदेश पारित करेगी.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगी अभिनेता वरुण धवन ने मदद
याचिका में वरुण धवन ने अज्ञात लोगों समेत कई संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने अदालत से अपील की है कि बिना अनुमति उनके फोटो, नाम, आवाज, चेहरा और अन्य व्यक्तिगत पहचान का कमर्शियल इस्तेमाल रोका जाए.
वरुण धवन का प्रोफेशनल फ्रंट
बहरहाल, अगर वरुण धवन के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसके जरिए वो पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर संग स्क्रीन पर रोमांस करते हुए नजर आने वाले हैं. फिल्म का निर्देशन उनके पिता डेविड धवन ने किया है. फिल्म को 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.




