
अब उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का ऐलान किया है.

उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को गृह विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग की सभी वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

इतना ही नहीं उन्हें सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी. साथ ही सेना में जितने साल उन्होंने सेवा की होगी, उतने साल की छूट उन्हें अधिकतम आयु सीमा में भी मिलेगी. उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में अग्निवीरों के लिए क्या व्यवस्था है आइए जानते हैं.

हरियाणा सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए विशेष व्यवस्था की है. राज्य में द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में उन्हें एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा. तृतीय श्रेणी की नौकरियों में, कुछ श्रेणियों को छोड़कर, पांच प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है. इसके अलावा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20 प्रतिशत और वन रक्षक भर्ती में 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए ठोस कदम उठाए हैं. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. यह आरक्षण आरक्षी पीएसी घुड़सवार और फायरमैन जैसे पदों पर लागू होगा. इसके साथ ही अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट भी दी जाएगी. यानी सेवा के बाद वे बिना किसी बड़ी कठिनाई के पुलिस और सुरक्षा से जुड़ी नौकरियों में प्रवेश पा सकेंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात में राज्य पुलिस भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा.
Published at : 03 Sep 2025 05:53 PM (IST)