डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा होल्डर्स को दिया बड़ा झटका, बढ़ा दिया सिक्योरिटी डिपोजिट; जानें किन


US H-B Visa Policy: अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक और बदलाव किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह शुक्रवार (4 जुलाई, 2025) को “वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट” पर साइन किया है. इस बिल के तहत अब वीजा आवेदकों को 250 डॉलर का वीजा इंटेग्रिटी शुल्क देना होगा. यह शुल्क एक तरह की सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि के रूप में होगा और इसे कुछ शर्तों के पूरा किए जाने पर वापस भी किया जा सकता है. हालांकि, यह भी कहा गया कि इस शुल्क में हर साल महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी भी की जा सकती है.

अमेरिका का यह नया नियम अगले साल 2026 से लागू होगा और यह सभी नॉन-इमिग्रेंट वीजा आवेदनों पर भी लागू होगा, जिनमें टूरिस्ट/बिजनेस (B-1/B-2), छात्र (F/M), कार्य (H-1B), और एक्सचेंज (J) वीजा भी शामिल हैं. वहीं, इस नए नियम के तहत सिर्फ कूटनीतिक श्रेणी के वीजा (A और G) को इस नए शुल्क से छूट दी गई है.

इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक, यह अतिरिक्त शुल्क डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की ओर से वीजा जारी करते समय ही वसूल लिया जाएगा. यह शुल्क मौजूदा वीजा आवेदन पर लगने वाले शुल्क से अलावा लिया जाएगा.

अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए लाया गया नया कानून

यह नया नियम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और नियमों के सख्ती से पालन करने को लेकर की जा रही कोशिशों के तहत लाया गया है.

इसके अलावा, इस नए बिल में यात्रा से संबंधित अन्य शुल्कों को भी शामिल किया गया है. इसमें 24 डॉलर का I-94 शुल्क, वीजा वेवर प्रोग्राम के यात्रियों के लिए 13 डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन (ESTA) शुल्क और 10 साल के B-1/B-2 वीजा रखने वाले कुछ चीनी नागरिकों के लिए 30 डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक वीजा अपडेट सिस्टम (EVUS) शुल्क भी शामिल है. एक अमेरिका स्थित इमिग्रेशन सर्विस फर्म फ्रैगोमेन की रिपोर्ट के अनुसार, ये सारे किसी भी स्थिति में माफ नहीं किए जा सकते हैं.

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