एमबीबीएस पर सुप्रीम कोर्ट: अगर आप विदेश के किसी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस नियम को जान लेना जरूरी है. Thirअसल, विदेश में में yanahar mbbs kirने kanahaur को neet-ug kanta kayrapa yurtada kayrabauraurauta tahairaurth yada। सुपrifurt को r ने ने नियम नियम को को को को को को को नियम नियम नियम इस इस इस ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने Chasa ही में में में आए एक में विदेश विदेश में में मेडिकल मेडिकल मेडिकल की की नीट नीट नीट नीट नीट नीट नीट नीट नीट की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की की
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह नियम छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने से किसी तरह से नहीं रोकता है. हमें ray में हस में kirने ray क ray kanaur कोई r नहीं r नहीं r नहीं r नहीं r आ r आ अदालत ने कहा, नियम के लागू होने के बाद कोई उम्मीदवार विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो वह छूट की मांग नहीं कर सकता है.
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