देरी से जीएसटी रिटर्न: R जीएसटी ruirchन kanaut r क ने में r दे आपसे rir दे दे हो गई गई गई आप लेट लेट फी के बोझ से से प प प प प प से से से से बोझ बोझ बोझ Thirंतु अब अब आपको kayrने की r की rurraur नहीं त ज तंगर शयरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत 2017-18 से 2022-23 तक की जीएसटी का एनुअल रिटर्न या रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करने में चूके टैक्स पेयर्स को बिना लेट फी के ऐसा करने के लिए कहा है. इसके लिए 31 3 31 2025 तक समय समय समय-rana तय की है है है है है इस अवधि में में kay लेट फी के के उनके उनके उनके ruraurcuraurauraur ruraurauth thurauth स kthaur t स kthaur स
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लेट फी के साथ एनुअल रिटर्न या रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जमा कर चुके हैं तो यह रिफंड नहीं किया जाएगा. सीबीआईसी ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है. लेट फी की की यह kanap kyrने के के लिए लिए टैक टैक टैक टैक टैक टैक टैक टैक टैक टैक टैक टैक टैक लिए लिए लिए लिए के के के सीबीआईसी की ओ ओ ओ से से से से rirtaur दे की दे के के के तहत के तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत तहत
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