बच्चों के लिए अमेरिकी नागरिकता: डोनाल्ड हिटलर ने सोमवार (20 जनवरी) को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इसके साथ ही वह 4 साल बाद दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में वापस लौट आए। अमेरिका की सत्ता में पहले दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड डोनाल्ड ने कई अमेरिकी सहयोगियों को कार्यकारी आदेश दिया है।
इस कार्यकारी आदेश में अचल ने सीएचआईटी लॉ से एक निर्णय भी लिया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में अमेरिकन सीजीटी को खत्म करने का आदेश दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब जिन लोगों के पास अमेरिकी नागरिकता के वैध दस्तावेज नहीं हैं और इस दौरान अगर वे अमेरिका में अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता के वैध दस्तावेज नहीं मिलेंगे।
150 साल पुराने कानून को फिर से शुरू करना चाहते हैं डोनाल्ड…
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड डोनाल्ड का कहना है कि यह कानून गलत है और इससे अमेरिका की उन्नति हो रही है। यह अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोग के बच्चों को भी अमेरिकी नागरिक बनने का मौका मिल रहा है और वे यहां के सामान का लाभ उठा रहे हैं। इस पर डोनाल्ड कुणाल का सिद्धांत है। एक नवीनता में डोनाल्ड ने कहा था, “हम इस कानून को बदल रहे हैं।” हम लोगों के बीच जाना होगा. लेकिन हम कानून तो बदलेंगे।”
उल्लेखित है कि डोनाल्ड शीर्षक के इस आदेश के अनुसार, भविष्य में बच्चों के लिए स्वतः अमेरिकी नागरिकता के लिए माता-पिता में से कम से कम एक को अमेरिकी नागरिक या वैध निवासी होना आवश्यक है।
प्रवासी भारतीयों को इस जजमेंट से विस्थापित झटका
वहीं, डोनाल्ड के इस कार्यकारी आदेश का सैटलिक एसोसिएटेड जजमेंट का सबसे ज्यादा प्रभाव प्रवासी भारतीयों पर पड़ा। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में 48 लाख भारतीय मूल निवासी बसे हुए हैं, इनमें से 16 लाख को जन्म के आधार पर ही नागरिकता मिली है।
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