कोर्ट ने सैंटर कमाण्डर होम गार्ड को 3 साल की सज़ा सुनाई

कोर्ट ने सैंटर कमाण्डर होम गार्ड को 3 साल की सज़ा सुनाई


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कोर्ट ने सैंटर कमाण्डर होम गार्ड को 3 साल की सज़ा सुनाई




चंडीगढ़। मेनकी मोहित हरियाणा गृह रक्षी (होमगार्ड) पुत्र प्रताप सिंह वासी गांव बाबा लदाना, जिला कैथल दिनांक 06.01.2023 को ए.सी.बी. अंबाला को दी गई याचिका के आधार पर भगवान रघुबीर सिंह, संतर कमांदर गृह राक्षी, कथल पुत्र चंद्रभान वासी गांव कैलरम जिला कथल को उनकी 3 माह की सेवा व उनके पैतृक कथल से गुरुग्राम न करने की एवज़ में 5,000/- व्रीबे की राशि ऋण दिनांक 06.01.2023 को ए.एस.बी. अम्बाला द्वारा रंगे हाथो को गिरफ्तार किया गया था। कुमा रघुबीर सिंह, संतरमंदर के विरुदव स्टेटस वारंट 01 दिनांक 06.01.2023, धारा 7 पी.सी. अधिनियम 1988 के तहत किलेबंदी ब्यूरो, अम्बाला में अंकित किया गया था।




मुकदमे की तफ़तीश पूर्ण करने के लिए दिनांक 01.03.2023 को धारा 7, 13(1)बी सहपति 13(2) पी.सी. अधिनियम 1988 के तहत नगरपालिका रघुबीर सिंह, संतर कमांडर गृह रक्षी, कैथल के स्ट्रीट ए.सी.बी. सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त सैन्शन जज, कैथल द्वारा दिया गया।

पुराने केस का ट्रायल पूरा होने पर दिनांक 04.01.2025 को कोर्ट डॉ. नंदिता कौशिक अतिरिक्त सैशन जज, कैथल द्वारा रचित रघुबीर सिंह, संतर कमांडर गृह रक्षी हरियाणा, कैथल पुत्र चंद्रभान वासी गांव कैलरम जिला कैथल को धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत 3 साल की सज़ा और 25,000/- रूपये की सजा दी गई।

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