आयकर लाभ के लिए नियोक्ता को निवेश प्रमाण देते समय कर बचत युक्तियाँ ध्यान में रखें

आयकर लाभ के लिए नियोक्ता को निवेश प्रमाण देते समय कर बचत युक्तियाँ ध्यान में रखें


निवेश प्रमाण: नौकरी करने वालों के लिए जनवरी-फरवरी का महीना इंप्लायर के पास अपना निरीक्षण ड्रू जैम करने का महीना होता है। इसी के आधार पर यह तय होता है कि इंप्लायर आपके वेतन से कितना टैक्स काटेगा। यदि आप कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पैसे का नुकसान हो सकता है। भारी-भरकम टैक्स नहीं भरना होगा और सरकार की ओर से घोषित आय कर बेनिट का पूरा लाभ उठान शुल्क होगा।

निवेश प्रस्ताव देते समय अपना ध्यान रखें

जनवरी-फरवरी में आपने निरीक्षण किया ड्रू दे दिया। उसके आधार पर आपके टैक्स की कटौती हो गई या टैक्स बेनिफिट का लाभ मिल गया। लेकिन अप्रैल में गणतंत्र वर्ष की शुरुआत होगी ही आपका इंप्लायर आपसे इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव मांगेगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि साल 2025-26 में आप कहां और कितने निवेश करने जा रहे हैं। पुराने या नए टैक्स में से किसी एक को भी चुनना होगा कि आप किस टैक्स प्लान के तहत आना चाहते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉडक्ट के आधार पर टैक्स डिज़ाइक का दावा भी करना होगा। इसी के आधार पर इंप्लायर तय करना चाहता है कि आपकी क्वालिटी में कितने टीडीएस लगें। लेकिन हर बार इन्वेस्टमेंट शॉपल समय-समय पर इंप्लाई करते रहते हैं। यदि जनवरी-फरवरी में ही एक ही साक्ष्य दस्तावेज अच्छे तरीके से रखा जाए तो आपको कर में असुविधा नहीं होगी।

80 सी पर पहले से ध्यान, नहीं तो पछताएंगे

टैक्स अपलोड की सामग्री पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है 80 सी. पर. इसके तहत लाखों रुपये का इनवेस्ट टैक्स डिसाइड हो जाता है। इसके अलावा रिलायंस लिंक्ड सेविंग स्याह यी ईएलएसएस भी 80 सी के टैक्स के दायरे में काफी खतरनाक है। सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंड फंड और पांच साल के पोर्टफोलियो के जरिए भी 80 सी के तहत टैक्स बेनिट का लाभ लिया जा सकता है। पिछले वर्ष में लाइफ़ किलर 80 सी का लाभ लेने से बचना चाहिए। इसके बजाय एनपीएस में कुछ निवेश कर, बच्चों के नाम फी के दस्तावेज जमा कर, होम लोन, बच्चों पर होने वाले मेडिकल एक्सपेंस, पीएफ़ आदि के जरिए भी टैक्स बचाया जा सकता है।

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