बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी, केंद्र के बिल में डेटा सुरक्षा क्या-क्या?

बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी, केंद्र के बिल में डेटा सुरक्षा क्या-क्या?


बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग: आज के समय में सभी के हाथ में उपकरण हैं। युवा से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई सोशल मीडिया पर सक्रिय है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया के फायदे हैं, तो दूसरी तरफ नुकसान भी हैं। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी) के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इसे लेकर 18 फरवरी तक आने वाली दोस्ती के आधार पर बैठक में बदलाव नहीं किया जाएगा तो इसे जारी किया जाएगा।

काफी समय से इंतजार किया जा रहा था

व्यक्तिगत डिजिटल डाटा रिकार्डिंग का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सरकार ने अब जो मसौदा तैयार किया है, उसमें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है। अभी सरकार ने नियम जारी करने को लेकर लोगों से राय की छूट दी है। इस पर 18 फरवरी को अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिसमें लोगों की राय पर गौरव किया जाएगा। इसके साथ ही नियमों के साथ-साथ वेबसाइट पर भी जुर्माना लगाया गया है।

250 करोड़ रुपये तक का अंतिम उपयोग का प्रस्ताव

इस अधिसूचना में कहा गया है कि व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 40 की उप-धाराओं (1) और (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिनियम के लागू होने की तारीख तय की है या उसके बाद बनाए जाने वाले हैं। प्रस्तावित ड्राफ्ट ड्राफ्ट लोगों की जानकारी के लिए जारी किया गया है। कहा गया है कि 18 फरवरी 2025 को इन ड्राफ्ट ड्राफ्ट पर विचार किया जाएगा। इस नियम में डेटा फिड्यूशरी पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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