नए साल का जश्न: साल 2024 अब जाने वाला है और नए लोग साल 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। नए साल के जश्न के दौरान पार्टी होना आम बात है। भारत में शराब पीने के नियम और कानून राज्यों के हिसाब-किताब से अलग-अलग होते हैं। यह नियम शराब की खरीद, बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर सेवन से जुड़े होते हैं। आइए जानते हैं अलग-अलग राज्यों में शराब को लेकर नियम।
नए साल में गोवा में पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं तो ये भी जानना बेहद जरूरी है कि वहां शराब पीने के नियम क्या हैं। गोवा में सार्वजनिक स्थानों और पर्यटन स्थलों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपये की कटौती भी की जा सकती है।
यूपी में बार और पब की टाइमिंग को 1 घंटा झटका लगा
अगर आप उत्तर प्रदेश (यूपी) से हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने एक्स्ट्रा पार्टी टाइम की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बार और पब के समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। वहीं अब रात 12 बजे तक ओपन रह सकते हैं, जिससे पार्टी करने वालों को अतिरिक्त समय मिलेगा। शराब के अवशेष शाम 10 बजे तक खुले रहते हैं।
महाराष्ट्र में 4 पैग शराब पीने की मात्रा
महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन बंद है। बार और पब में प्रति व्यक्ति केवल 4 पैग शराब पीने की मात्रा है। सार्वजनिक स्थान पर नशे में पाए जाने पर जुर्माना या जेल हो सकती है। महाराष्ट्र में महात्मा गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस जैसे अगले दिनों शराब की बिक्री की अनुमति है। वहीं अगर उत्तराखंड की ओर जाएं तो वहां सार्वजनिक स्थलों या धार्मिक स्थलों के पास शराब माउंटेन अपराध की श्रेणी में जाना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को एशिया में शराब पीता पकड़ा गया है तो उसे जेल में डाल दिया जा सकता है। उत्तराखंड में शराब के पुरालेख सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं।
दिल्ली और राजस्थान के नियम
दिल्ली में शराब के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बार और पब आमतौर पर रात 1 बजे तक खुले रहते हैं। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है. वहीं, राजस्थान में शराब पीने के लिए व्यक्ति की वैध आयु (21 वर्ष) होना जरूरी है। बार और पब रात 11 बजे तक खुले रहते हैं। राजस्थान में त्योहारों और चुनावों के दौरान शराब की बिक्री पर रोक रहती है।
गुजरात में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध
गुजरात एक कोचिंग स्टेट है, जहां शराब की बिक्री और सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। केवल विशेष सामान (परमिट) वाले लोग चिकित्सा उत्पाद से शराब खरीद सकते हैं। सार्वजनिक रूप से शराब का सेवन करने पर दुकानदारों पर भारी जुर्माना और जेल हो सकती है। वहीं केरल में शराब की मदिरा पर सख्त नियंत्रण है। बार और पब केवल 5 स्टार लक्जरी में ही होते हैं। शराब के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष है।
बिहार
बिहार में शराबबंदी लागू है. शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा और भारी तबाही का सामना करना पड़ता है। वहीं पंजाब में शराब की बिक्री और सेवन पर कम असर पड़ता है। बार और पब रात 1 बजे से खुले रहते हैं। शराब की बिक्री पर कुछ विशेष अवसर बंद रहते हैं।
शराब से जुड़े सामान्य नियम
पूरे राज्य में शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक लगाई जा सकती है। अधिकांश राज्यों में शराब पीने की न्यूनतम आयु 21-25 वर्ष के बीच है। कई राज्यों में राष्ट्रीय त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और त्योहारों के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होता है।
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