दल्लेवाल पर सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (27 दिसंबर) को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की विरासत पर चिंता जताई है, डल्लेवाल ने पिछले एक महीने से गंभीर काल की हड़ताल पर हैं, जो 26 नवंबर से शुरू हुई थी। अदालत ने पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए।
कोर्ट सुप्रीम की बेंच ने कहा, “अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति है तो आपको संकेत से नियम बनाना होगा। किसी की जन शर्त पर लगी है। आपको इसे बेचने से पहले लेने की जरूरत है। चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए और ऐसा लगता है कि आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं।”
पंजाब के मुख्य सचिव और रियासत को नोटिस जारी
राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजेपी) के खिलाफ राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजेपी) ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ एक अधिसूचना जारी की है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को 28 दिसंबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। जब मामले की फिर से सुनवाई होगी तो उस समय मुख्य सचिव और रियासत को आय के दौरान रियासत में रहने का भी निर्देश दिया गया था।
‘किसानों ने अस्पताल ले जाकर किया विरोध’
इस बीच, पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि आठ कैबिनेट मंत्री और पंजाब के साम्राज्य का एक गणतंत्र डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए विरोध स्थल पर रखा गया था, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, “मेरे पास सब कुछ लेबल है। अगर कोई फिजिकल धक्का-मुक्की करता है तो हम जोखिम नहीं उठा सकते।” इस पर बेंच ने जवाब दिया, “हमें उन किसानों के बारे में गंभीर संदेह है, जो सतर्क और सलाहकार नहीं हैं और उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं हैं।”
मामले में केंद्र के पासपोर्ट पर सरकार का बयान
जब पीठ ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि केंद्र राज्य सरकार किसको सहायता दे सकती है तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र के प्रवेश में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। फेथ ने कहा, “कुछ लोग डल्लेवाल को बंधक नहीं रख सकते। किसी व्यक्ति की जान खतरे में है। राज्य सरकार कर सकती है।” फेट ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती सुविधा का अधिकार मिलना चाहिए।
डल्लेवाल का मोदी को पत्र
पंजाब के महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र जारी किया था, जब 24 दिसंबर को एक महाधिवक्ता ने उनसे मुलाकात की थी। पत्र में डल्लेवाल ने कहा कि वह चिकित्सा सहायता के लिए सहायता करने को तैयार होंगे, जब सरकार किसानों के साथ बातचीत शुरू करेगी।
20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल के अस्पताल में भर्ती का फैसला लेते हुए पंजाब सरकार के अधिकारियों और विचारकों को छोड़ दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 70 साल के डल्लेवाल को पंजाब और हरियाणा के बीच खानौरी सीमा पर विरोध स्थल के 700 मीटर के भीतर स्थापित छोटे अस्पताल में ले जाया जा सकता है।
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