बच्चों की सुरक्षा पर नजर रखते हुए बिहार सरकार ने अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने बच्चों के विरुद्ध ऑटो और टोटो जैसे टिपहिया गिरोह का नया आदेश जारी किया है। सरकार ने सुपरमार्केट सुपरमार्केट और ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था की ओर देखते हुए यह कदम उठाया है। अब बिहार में बच्चों के लिए इन सोसायटी से स्कूल जाना महंगा नहीं होगा। यह आदेश अप्रैल माह से पूरे राज्य में लागू होगा.
आदेश का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा
सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि जारी करने का आदेश दिया है, क्योंकि ऑटो और टोटो में सुरक्षा सुविधाओं की कमी है और अक्सर इन असेंबलियों में क्षमता से अधिक बच्चे शामिल हो जाते हैं जिससे सड़क सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसका अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उल्लंघन भी इन सोसायटी में आम है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था अनिवार्य होगी
इस आदेश के तहत स्कूलों को अब बच्चों के परिवहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा और सुरक्षित संगत की व्यवस्था करनी होगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी स्कूल चालक ऑटो और टोटो का उपयोग नहीं करेगा, तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। पैटन एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अब से स्कूल जाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल किया जाएगा।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
जब नए सत्र की शुरुआत होगी, तब ट्रांसपोर्ट विभाग और सीमेंट पुलिस संयुक्त रूप से इस आदेश का उल्लंघन करने वाले ऑटो और टोटो दस्तावेज़ के सख्त कार्रवाई करने वाले थे। यदि कोई चालक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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यूनियनों ने किया फैसले का स्वागत
बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग के इस फैसले को लेकर ऑटो यूनियनों ने भी समर्थन दिया है। ऑल इंडिया रोड वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव राज कुमार झा और ऑटो ड्राइवर ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष लालू यादव ने यह फैसला लेते हुए कहा कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा और सड़क पर होने वाले प्रतिबंध में अहम भूमिका निभाएगा।
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