यूट्यूब अर्निंग टैक्स यूट्यूब से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स लगता है, इससे जुड़े सरकारी नियम क्या हैं?

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यूट्यूब कमाई कर: आज के समय में यूट्यूब चैनल ड्राइव आय का एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में लाखों-करोड़ों लोग हैं जो अपना यूट्यूब चैनल पसंद करते हैं। इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो हर महीने इस काम से लाखों रुपये कमाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस कमाई पर भी सरकार को टैक्स लगता है। आज जानिए कि अगर आप यूट्यूब से कमाई कर रहे हैं तो इस पर आपको कितना टैक्स देना होगा।

टैक्स के नियम

यूट्यूब से होने वाली आय पर टैक्स की कमी इस बात पर जोर देती है कि इसे “अन्य संसाधनों से आय” या “व्यापार और दिवालियापन से आय” में रखा जाए। अधिकांश मामलों में इसे व्यापार माना जाता है और इस पर वाणिज्य अधिनियम 1961 के प्रावधान लागू होते हैं।

1 करोड़ से कम की आय पर टैक्स

यदि कुल आय 1 करोड़ से कम है, तो करदाता को सामान्य कर प्रक्रिया का पालन करना होता है। वित्तीय रिकॉर्ड रखना जरूरी है, लेकिन टैक्स एक्सचेंज की जरूरत नहीं है।

1 करोड़ से ज्यादा की आय पर

लेकिन यदि आय 1 करोड़ से अधिक है, तो धारा 44एबी के तहत कर छूट अनिवार्य है। ऐसे में चैनल मालिक को चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज होता है। नेट टैक्स लेबल इन्कम ट्रेड खर्च और डिप्रिशिएशंस का आधार के बाद की जाती है।

ऐसा भी लगता है

यूट्यूब से विज्ञापन आय पर 18% एमबीए (9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी) लागू होता है। इसके लिए यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ऑनलाइन नामांकन जरूरी है।

डिस्कलेमर: (यहां वैज्ञानिक ज्ञान परामर्श सलाह दी जा रही है। यहां बताया गया है कि बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेशक के लिए विशेष रूप से पैसा बनाने से पहले हमेशा के लिए सलाह लें। ABPLive.com की तरफ से किसी को यहां कभी भी पैसा कमाने की कोई सलाह नहीं दी जाती है।)

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