सेंटर ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को किया ब्लॉक, जानिए सरकार ने क्यों लिया ये कठोर फैसला
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<पी शैली="पाठ-संरेखण: औचित्य सिद्ध करें;"केंद्र ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया: केंद्र सरकार ने इस साल के 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बुधवार (18 दिसंबर) को कॉम में दी।
शिवसेना-यूबीटी सदस्य अनिल देसाई के सवाल का जवाब देते हुए एल मुरुगन ने कहा कि अश्लील या अश्लील साहित्य पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।
मंत्री एल मुरुगन ने दी जानकारी
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने जानकारी देते हुए बताया, "सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यात्रा के लिए अश्लील और भद्दे भाषण पर कड़ी कार्रवाई की है। इसमें अश्लील और कुछ मामलों में पोर्नो ग्राफिक स्टोरी की वजह से 14 मार्च, 2024 को 18 मोशन पिक्चर्स को ब्लॉक किया गया है।
‘नेटवर्क भारतीय अधिनियम, 1995 का पालन करना आवश्यक’
एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, "डिजिटल न्यूज पब्लिकेशन के तहत भारतीय प्रेस परिषद के सांस्कृतिक आचरण के विज्ञापन और केबल टेलीविजन (नेटवर्क नेटवर्क अधिनियम, 1995) के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना जरूरी है।
‘केंद्र जारी कर सकते हैं निर्देश’
एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, मुरुगन ने कहा कि यूट्यूब समाचार चैनल हिंदुस्तान और राष्ट्रीय मीडिया सहित डिजिटल मीडिया समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशक आईटी नियम, 2021 के संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, भाग- III में सूचना संबद्ध अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम, 2000) की धारा 69ए के अंतर्गत कवर की गई सामग्री को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी करने का प्रावधान है।
उसे ने आगे कहा कि यह नियम केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण अनुमति या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए कहते हैं। के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
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