EPFO के तहत वेतन सीमा सीमा 15,000 से बढ़कर 21,000 रुपये हो सकती है

EPFO के तहत वेतन सीमा सीमा 15,000 से बढ़कर 21,000 रुपये हो सकती है


ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा: सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत आने वाले लोगों की वेज़ सीलिंग लिमिट को बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। यानि कि पीएफ खाताधारकों की मिनिमम सैलरी अब 15 हजार रुपये से लेकर 21 हजार रुपये तक हो सकती है। इससे एक तो वेतनधारी कर्मचारियों का पीएफ में योगदान बढ़ जाएगा और साथ ही साथ उन्हें पेंशन भी मिलेगी। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को हासिल करना है।

अंत्येष्टि के बाद विविध पेंशन!

आम तौर पर कर्मचारियों की जोफैक्ट्री में उसका 12 प्रतिशत ईपीएफ जमा होता है। क्रश का इतना ही प्रतिशत योगदान नियोक्ता भी करता है। इस 12 प्रतिशत से 8.33 प्रतिशत पी.एस. खाते में जमा होता है. अभी 15 हजार की वेज़ सीलिंग सीमा 8.33 प्रतिशत कर्मचारियों के पेंशन खाते पर विश्वास करती है कि ई पीपीएस में होता है।

अगर वेज़ सीलिंग लिमिट को 21 हजार कर दिया गया है, तो अब इस माउंट का 8.33 प्रतिशत ईपीएस में जमा होगा। इसके बाद पेंशन सहनशीलता बढ़ेगी। अब तक जहां 15 हजार का 8.33 प्रतिशत 1,250 रुपये ई-पीएस में जमा हुआ था, वहीं अब वेल सीलिंग लिमिट का दायरा 21 हजार हो जाने से इस राशि का 8.33 प्रतिशत यानी 1,749 रुपये पेंशन खाते में जमा होगा।

दस साल पहले हुआ था संशोधन

इसके बाद ईपीएफ का एकमुश्त पैसा मिलने के साथ ही ईपीएस यानी कि पेंशन अमाउंट भी भारी पड़ जाएगा। इससे पहले सरकार ने दस साल पहले साल 2014 में वेज़ सीलिंग लिमिट में संशोधन किया था। उस वक्त इसे 6,500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक किया गया था। अब असंतोष के साथ-साथ लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है इसलिए सरकार को पुन: विचार करना चाहिए: इस पर संशोधन पर विचार करना चाहिए। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इससे लाखों की संख्या में कर्मचारी जुट जाएंगे.

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