पूजा स्थल अधिनियम एलजेपी प्रवक्ता ने कहा, देश संविधान के अनुसार चल रहा है


पूजा स्थल अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि वे इस मामले में सुनवाई करेंगे। सीजेई संजीव खन्ना ने कहा, नई स्थापत्य रैंकिंग हो सकती है, लेकिन अदालत में उन्हें दर्ज न करें। एलजेपी प्रवक्ता एके बाजपेयी ने कहा कि देश संविधान से अलग है और उसी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी का दोष है और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। किसी भी नागरिक को कोर्ट जाने से नहीं रोका जा सकता।

एके बाजपेयी ने कहा, ”1991 में जो कानून बना उसमें कमी है. कोई ये नहीं कह रहा कि देश आस्था से अलग हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में प्रोटोटाइप ही संविधान को माथा टेकते हैं। उस आदमी की शक्ति पर शक नहीं किया जा सकता। वह संविधान की शपथ लेकर काम करते हैं।

जस्टिस यादव को लेकर क्या बोले एके बाजपेयी?

एबीपी न्यूज के एंकर संदीप चौधरी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यादव संविधान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ये आपके (एके बाजपेयी) नेता हैं कि कुछ मत बोलिए? इस पर एके बाजपेयी ने कहा कि इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की थी. हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अदालत के फैसले पर फैसला कर सके, लेकिन वकील की बात नहीं कर सकता। ये जो सर्वे हो रहा है वो 1991 में कानून बनने के कारण हो रहे हैं, जो कांग्रेस लेकर आए हैं।

क्या है मामला?

1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार जिस देश के सभी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस स्थान पर थे, उन्हें बदला नहीं जा सकता। इस कानून को चुनौती देते हुए कई सर्वोच्च अदालतों में याचिकाएं दाखिल की गईं। इन आवेदन पत्रों में कहा गया है कि यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को अपना अधिकार फाउंडेशन से जोड़ता है। किसी भी मुद्दे को अदालत तक लेकर आना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।

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