‘किसानों से खाली करवाएं’
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किसानों के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका: हरियाणा-पंजाब के बीच का शंभू सीमा और पंजाब के दूसरे हाईवे लेक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पदवी दाखिल हुई है। कोर्ट इस पर कल सोमवार (09 दिसंबर, 2024) को सुनवाई करेगा। दादाजी ने कहा है कि किसानों का आंदोलन शंभु बॉर्डर लंबे समय से बंद है। अब किसान यूनियनों ने पंजाब के अन्य राजमार्गों को भी बंद कर दिया है। यह कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य सचिवालय को सभी रोड पर स्थापित करने को कहा गया।
याचिका में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर कथित किसानों और किसान यूनियनों की ओर से “अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है और उन्हें अवरुद्ध कर दिया गया है।” इस नामांकन पत्र में पंजाब और हरियाणा राज्यों और भारत संघ के किसानों के विरोध प्रदर्शनों को हटाने और यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आंदोलनकारी किसानों की ओर से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे ट्रैकों को अवरुद्ध न किया जाए। इस विलोपन में राज्य और केंद्र में आम जनता के लिए हस्तक्षेप मार्ग सुरक्षा करने के निर्देश की मांग की गई है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी।
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