महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत! अमामी एट्रिब्यूशन को ट्रिब्यूनल ने रिलीज़ किया


राकांपा प्रमुख संपत्ति मामला: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता अजित एवेज की जब्ती हुई संपत्ति को आयकर से मुक्त कर दिया गया है। दिल्ली की अनामली ट्रिब्यूनल कोर्ट ने शुक्रवार (6 दिसंबर, 2024) को फैसला सुनाते हुए अजितारे की सीज की एग्रीमेंट को रिलीज कर दिया है।

07.10.2021 को चीन के विभाग ने अलग-अलग यूनाइटेड किंगडम पर आक्रमण मारे, जिसमें कुछ दस्तावेज बरामद किए गए, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ संपत्तियां अजिता प्रेस और उनके परिवार की नामी संपत्तियां हैं। दिल्ली स्थित अनामली अपीलीय न्यायधिकरण ने इन बेकारी को खारिज कर दिया और इस खारिजी के खिलाफ अपीलीय अपीलीय को भी 05.11.2024 को खारिज कर दिया गया। अजित के बेटे पार्थ सुपरस्टार और पत्नी सुनेत्रा प्रोड्यूसर की संपत्ति पर आयकर कर सीज की थी, कोर्ट ने संपत्ति को रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया।

कल ही डिप्टी सीएम बने और आज प्रॉपर्टी रिलीज

न्यायाधिकरण का यह फैसला अजित पवार के महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद आया है। महायुति गठबंधन ने चुनाव में भारी जीत हासिल की थी और सरकार में गतिरोध बना हुआ था. 5 नवंबर, 2024 को न्यायाधिकरण ने अपने रुख की पुष्टि की, जिससे उनके पिछड़े निर्णय को खारिज कर दिया गया। इस फैसले से पहले ज़ब्ती अधिकारियों की ओर से ज़ब्ती की गयी वस्तु को मुक्त कराया गया है।

अजीत के नाम पर कोई भी संपत्ति रजिस्टर नहीं था

अक्टूबर 2021 में, अधिकारियों ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्ती के तहत नामी संपत्ति निरोधक अधिनियम (पीबीपीपी) लागू किया। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र और मुंबई में अजीत परीवेर्स से जुड़े लोगों के आवास और स्टार्स के डायनासोर शामिल थे, जिसमें उनके बालाजी, बहनें और करीबी सहयोगी शामिल थे। हालाँकि, आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इनमें से किसी भी संपत्ति का सीधे तौर पर प्रवासी नेताओं के नाम पर पंजीकरण नहीं है।

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